नागपुर: महज चप्पल पहनने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, रामटेक पुलिस ने 2 घंटे में 4 आरोपियों को दबोचा

Nagpur Crime News: नागपुर के रामटेक में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। चप्पल पहनने को लेकर हुए झगड़े में चार लोगों ने मिलकर 18 वर्षीय युवक की जान ले ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
Nagpur Ramtek Murder Case
प्रतीकात्मक तस्वीर
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Nagpur Ramtek Murder Case: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 'चप्पल' पहनने जैसे मामूली विवाद में एक मासूम युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रामटेक थाना क्षेत्र के चौघान इलाके में स्थित सलीम खान ईंट भट्ठे पर हुई इस हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। हालांकि, नागपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज 2 घंटे के भीतर सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या था पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक समीर राजू नैताम (18) और शिकायतकर्ता समीर महेश नैताम (18) दोनों छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के रहने वाले थे और वर्तमान में रामटेक के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे। विवाद की शुरुआत 26 मार्च 2026 को हुई थी, जब दोनों दोस्त गढ़ मंदिर घूमने गए थे। वहां समीर राजू नैताम ने गलती से आरोपी उमेश निषाद की चप्पल पहन ली थी। इस मामूली बात पर उमेश ने उसे सरेआम 'चोर' कह दिया था।

रात के अंधेरे में खूनी संघर्ष

इसी अपमान का बदला लेने या स्पष्टीकरण पूछने के लिए जब 5 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 बजे दोनों दोस्त आरोपियों के पास पहुंचे, तो बहस बढ़ गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। आरोपी उमेश निषाद (19), गणेश निषाद (37), सुनील निषाद (29) और इतवारी निषाद (35) ने आव देखा न ताव और लाठी-डंडों से समीर राजू नैताम पर हमला बोल दिया।

आरोपियों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बीच-बचाव करने आए उसके दोस्त समीर महेश नैताम पर भी जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में समीर राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रामटेक पुलितस ने चारों आरोपियों पकड़ा

घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार और उनकी टीम ने घेराबंदी शुरू की। रामटेक पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सबूतों के आधार पर महज 120 मिनट के भीतर चारों आरोपियों को मरारवाड़ी इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1), 109(1), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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