नागपुर में पार्किंग विवाद में जानलेवा हमला, मारपीट के आरोपी परिवार को मिली अग्रिम जमानत
Nagpur Crime News: नागपुर कोर्ट ने मोहम्मद साबिर पर जातिगत टिप्पणी व लोहे की रॉड से हमले के आरोपी KGN ड्राइविंग स्कूल मालिक के 6 परिजनों को अग्रिम जमानत दी। मामला वाठोड़ा थाने का है।
- Written By: आकाश मसने
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Nagpur City News: नागपुर सेशन कोर्ट (डीजे-14) के न्यायमूर्ति एनएच जाधव की कोर्ट ने केजीएन ड्राइविंग स्कूल के मालिक परिवार के 6 सदस्यों को अग्रिम जमानत प्रदान की। इन पर अपने पड़ोसी मोहम्मद साबिर को लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाने और घर में घुसकर हमला करने का आरोप है। मामला वाठोड़ा पुलिस थाने का है। 7 अगस्त 2025 को मोहम्मद साबिर ने आरोप लगाया था कि रफीक खान, सलमान खान, फिरोज खान, दानिश खान, नाजिया खान और वीणा उर्फ विधि मोखर ने उन पर जातिगत टिप्पणी करते हुए लोहे की रॉड से हमला किया।
इसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें करीब 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट कमल सतूजा, कैलाश डोडानी और भावेश सुगंध ने अदालत में दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से झूठा और प्रतिशोध स्वरूप दर्ज कराया गया है।
दरअसल अभियुक्त वीणा उर्फ विधि मोखर ने कुछ दिन पूर्व मोहम्मद साबिर और उनकी बेटी फरीन शेख के खिलाफ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी।
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क्या है आरोप?
आरोप है कि रक्षाबंधन के अवसर पर विधि अपने भतीजे को राखी देने जा रही थी तभी शिकायतकर्ता और उसकी बेटी ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और उनका विनयभंग किया। इस एफआईआर के बाद ही मोहम्मद साबिर ने पलटकर उन पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया। कहा गया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है।
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अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
वहीं सरकारी वकील अभय जिकर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता स्वप्निल मोहिले ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर है। शिकायतकर्ता को कई चोटें आई हैं और अभियुक्त पड़ोसी होने से गवाहों को धमकाने का खतरा है, साथ ही हमले में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद करनी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जाधव ने सभी 6 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मंजूर की। शर्त रखी गई कि वे जांच में सहयोग करेंगे और पुलिस के बुलाए जाने पर उपस्थित रहेंगे।
