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MOIL महाप्रबंधक को तगड़ा झटका, महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

Nagpur News: महिला सहकर्मी की यौन उत्पीड़न शिकायत पर एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मॉयल के जीएम की याचिका हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत से इनकार किया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Aug 29, 2025 | 08:23 AM

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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MOIL Harassment Case: नागपुर में कार्यालय की ही महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मांग करते हुए मॉयल (MOIL) के महाप्रबंधक (प्रशासन) त्रिलोचन दास ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश एमएम नेरलिकर ने किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप, जिनमें यौन उत्पीड़न और पीछा करने की बात शामिल है, प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होते हैं और आवेदक द्वारा भेजे गए वाट्सएप संदेशों से भी इसकी पुष्टि होती है। त्रिलोचन दास के खिलाफ IPC की धारा 354ए, 354डी और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद निचली अदालत में चार्जशीट भी दायर की गई।

भेजा करता था वाट्सएप संदेश

शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि त्रिलोचन दास उन्हें अक्सर अपने चैंबर में बुलाते थे और उनकी नीयत खराब होती थी। उन्होंने दास पर उनकी त्वचा, बालों की तारीफ करने और यह कहने का आरोप लगाया कि वह पश्चिमी कपड़ों में अच्छी लगती है।

शिकायतकर्ता ने कई ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया है जिनसे पता चलता है कि आवेदक उनके करीब आने की कोशिश करता था। यहां तक की वाट्सएप संदेश भी भेजा करता था। एक संदेश में दास ने लिखा था : ‘आई —- यू, फॉर यू ऑलवेज फ्री, यू आर क्वीन ऑफ मॉयल, सिंस यू हैव क्लोज्ड योर आई टुवर्ड्स मी, नीड योर फुल सपोर्ट।’

यह भी पढ़ें:- 18 साल बाद जेल से छूटेगा अंडरवर्ल्ड डॉन गवली? सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दी जमानत

एक अन्य संदेश, 5 मई 2023 को भेजा गया जिसमें लिखा था, ‘सिंस यू हैव क्लोज्ड योर आई टुवर्ड्स मी, आई थॉट आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू एंड विल रेस्पेक्ट योर डिस्टेंसिंग एटीट्यूड।’ इसी तरह 31 मई 2023 को उन्होंने ‘नाइस डीपी’ का संदेश भी भेजा था।

कई बार गंदी हरकतें

  • शिकायतकर्ता ने 4 मई 2023 को हुई एक घटना का भी उल्लेख किया, जब वह एक फाइल में सुधार का काम पूरा करने के बाद प्रिंट लेने के लिए झुकीं तो आवेदक ने गंदी हरकत की।
  • शिकायतकर्ता के डांटने पर दास ने माफी मांगी और ऐसी गलती दोबारा न करने का आश्वासन दिया था। आवेदक के वकील अमोल हुंगे ने तर्क दिया कि यह रिपोर्ट प्रतिशोध में दर्ज की गई थी क्योंकि आवेदक ने शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा था।
  • अदालत इस तर्क से प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण मांगने की बात का जिक्र है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन उत्पीड़न के आरोप, आवेदक द्वारा साझा किए गए वाट्सएप संदेशों से भी पुष्ट होते हैं।
  • कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक ने न केवल शारीरिक संपर्क और यौन रंगीन टिप्पणियों से शिकायतकर्ता को परेशान किया बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट विरोध दिखाने के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत बढ़ाने के लिए उसका पीछा भी किया।

Moil gm sexual harassment fir dismissed by high court

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Published On: Aug 29, 2025 | 08:23 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra News
  • Nagpur News

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