महिला निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी! फिर शुरू हुई प्रसूति सहायता योजना; अब प्रसव पर मिलेंगे सीधे ₹25,000

Construction Women Workers: महाराष्ट्र में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता योजना फिर शुरू कर दी गई है। अब नॉर्मल और सिजेरियन दोनों प्रकार की प्रसूति पर ₹25,000 की सहायता मिलेगी।
Good news for female construction workers! The maternity assistance scheme has been relaunched
प्रसूति सहायता योजनाAI जनरेटेड इमेज
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Construction Workers Maternity Benefit: नागपुर महाराष्ट्र इमारत एवं अन्य निर्माणकार्य श्रमिक कल्याणकारी मंडल की ओर से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए 'प्रसूति सहायता योजना' फिर से शुरू की गई है। योजना के तहत सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब प्रसूति नॉर्मल हो या सिजेरियन, पात्र महिला निर्माण श्रमिक को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित प्रसूति सहायता योजना लागू की गई है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रसूति के लिए बढ़ी हुई आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस योजना से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत नॉर्मल और सिजेरियन, दोनों प्रकार की प्रसूति के लिए समान रूप से 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे पहले मिलने वाली सहायता राशि की तुलना में यह राशि बढ़ाई गई है।

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ये हैं पात्रता और शर्तें

प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए महिला निर्माण श्रमिक का मेडल में पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही पिछले वर्ष कम से कम 20 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया होना चाहिए। योजना केवल पहले दो जीवित बच्चों की प्रसूति के लिए लागू होगी।

महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इसके अलावा पंजीयन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा अधिकृत अस्पताल का प्रसूति अथवा जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक मंडल का पंजीयन कार्ड व रसीद, कम से कम 20 दिन काम करने का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, अस्पताल का प्रसूति डिस्चार्ज कार्ड अथवा जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथपत्र आवश्यक है।

आवेदन मंडल के अधिकृत पोर्टल के अलावा नजदीकी सीएफसी, महाऑनलाइन या सेतु केंद्र पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन की प्रति संबंधित जिला श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करने का आह्वान निर्माण श्रमिक मंडल के अधिकारियों ने किया है।

प्रसूति के एक वर्ष के भीतर आवेदन

संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूति होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने पर योजना का लाभमिलने में परेशानी हो सकती है। नागपुर जिले में 25 हजार से अधिक पंजीकृत निर्माणकार्य महिला श्रमिक हैं।

संशोधित प्रसूति सहायता योजना के तहत पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। यह योजना केवल पहले दो जीवित बच्चों की प्रसूति के लिए लागू होगी। साथ ही लाभार्थी महिला का निर्माण श्रमिक मंडल में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।

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