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मुंबई HC ने दिए महादेव लैंड डेवलपर्स की अचल संपत्तियां कुर्क करने के आदेश, अग्रवाल दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ ने 2 हफ्ते के भीतर प्रमोद अग्रवाल और उनकी पत्नी रेणुका अग्रवाल को गैर जमानती वारंट पहुंचने और इस पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश पुलिस आयुक्त को दिया।

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: Jul 03, 2024 | 01:59 PM
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नागपुर: मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ ने लिक्विडेटर की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते महादेव लैंड डेवलपर्स की संपत्तियों कुर्क करने के आदेश दिए है। साथ ही प्रमोद अग्रवाल और उनकी पत्नी रेणुका अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए है। नागपुर हाई कोर्ट ने आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा  दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार,आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा हाई कोर्ट में महादेव लैंड डेवलपर्स की संपत्तियों को अवसायन (लिक्विडेशन) में निकालकर बेचने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने लिक्विडेटर की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए प्रमोद अग्रवाल दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने महादेव लैंड डेवलपर्स तथा उसके संचालक प्रमोद अग्रवाल तथा रेणुका अग्रवाल के सभी बैंक खाते कुर्क करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि पूर्व निदेशक अग्रवाल ने 9 मार्च 2021 को लिक्विडेशन के अंतर्गत आने वाली एक संपत्ति पुरुषोत्तम रणदिवे नामक व्यक्ति को बेची है। एक ओर जहां पूर्व निदेशक कोर्ट के सामने हाजिर होने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लिक्विडेशन के तहत आने वाली संपत्तियों को बेच रहे हैं।

पुलिस आयुक्त को दिए  ये आदेश

कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर संबंधितों को गैर जमानती वारंट पहुंचने और इस पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश पुलिस आयुक्त को दिया। सुनवाई के दौरान ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कहा कि पूर्व संचालकों ने केवल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जानकारी उपलब्ध कराई है। कंपनी के गठन के अलावा संपत्तियों की सूची, वार्षिक लेखा जोखा जैसे कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कंपनी की संपत्तियों की सटीक जानकारी के संदर्भ में पूछे जाने पर लिक्विडेटर द्वारा ठोस जानकारी नहीं रखी जा सकी। अब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर ने सिटी के अलग-अलग 13 स्थानों पर स्थित 400 प्लॉट्स की जानकारी भी प्राप्त की है।

अचल संपत्तियों की नीलामी में आगे बढ़े

अदालत ने लिक्विडेटर को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसी बीच महादेव लैंड डेवलपर्स की अचल संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। इसके लिए सरकारी मूल्यांकनकर्ता की सूची में शामिल मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने का सुझाव भी दिया। अदालत ने इस तरह से 2 मूल्यांकनकर्ताओं से रिपोर्ट लेने का आदेश दिया। अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद इनकी बिक्री के लिए अंतिम अनुमति दी जाएगी।

खाते कुर्क कर बैंक को दें हिदायत

कोर्ट ने आदेश में कहा कि मेसर्स महादेव लैंड डेवलपर्स के बैंक खाते और साथ ही पैन नंबर AAWPA7731Q वाले पूर्व निदेशक प्रमोद अग्रवाल व रेणुका प्रमोद अग्रवाल के बैंक खाते अगले आदेश तक कुर्क रहेंगे। आधिकारिक लिक्विडेटर पैन के आधार पर कंपनी और पूर्व निदेशकों के खाते का विवरण पता लगाएगा और बैंक खातों की कुर्की के आदेश के बारे में संबंधित बैंकों को तुरंत सूचित करेंगे। न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित बैंक कुर्क खातों में किसी भी तरह की लेन-देन की अनुमति नहीं देंगे।

Mahadev land developers immovable properties attached non bailable warrant issued pramod agarwal rennuka agarwal

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Published On: Jul 01, 2024 | 08:56 AM

Topics:  

  • Mumbai High Court

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