नागपुर में त्योहारों से पहले LPG पर बड़ा फैसला,नियमों की अनदेखी पर पुलिस व आपूर्ति विभाग का एक्शन

Nagpur News: नागपुर में गणेशोत्सव को देखते हुए LPG आपूर्ति व सुरक्षा पर बैठक बुलाई गई। बैठक से गैरहाजिर IOC, HPCL अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तथा कालाबाजारी रोकने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
Nagpur LPG Gas Supply Rules
विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक सोर्स- सोशल मीडिया
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Nagpur LPG Gas Supply Rules: नागपुर में गणेशोत्सव और आगामी त्योहारों को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागपुर शहर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई।

नागपुर के शहर खाद्य आपूर्ति अधिकारी शालिनी गेडाम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के सभी एलपीजी गैस एजेंसी संचालकों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में भारत पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर नितिन खोत उपस्थित थे।

हालांकि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुलाई गई इस बैठक में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेल्स अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। विभाग ने दोनों कंपनियों के अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है।

गणेशोत्सव के दौरान गैस सिलेंडर की कालाबाजारी

इस दौरान बैठक में प्रत्येक उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या अनधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गणेशोत्सव के दौरान मंडलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और महाप्रसाद का आयोजन करने वाली संस्थाओं के लिए केवल व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य होगा। यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल या मंडल में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित एजेंसी और उपयोगकर्ता दोनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Nagpur LPG Gas Supply Rules
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वाहनों पर सेफ्टी व इंस्ट्रक्शन कोड

नागपुर में गणेशोत्सव और आगामी त्योहारों को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागपुर शहर खाद्य आपूर्ति एफडीओ ने निर्देश दिए कि सिलेंडर ले जाने वाले सभी वितरण वाहनों पर गैस एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, साथ ही 'पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन' के नियमानुसार वाहनों पर आवश्यक इंस्ट्रक्शन कोड अंकित होना अनिवार्य है।

गैस वितरण वाहनों पर दमकल विभाग, पुलिस और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर बड़े व स्पष्ट अक्षरों में लिखे होने चाहिए। सुरक्षा मानकों के अनुसार सिलेंडर परिवहन करने वाले हर वाहन में चालू और कार्यशील अग्निशामक यंत्र का होना अनिवार्य है। गैस सिलेंडर का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन चालक के पास आरटीओ द्वारा जारी विशेष हजार्डस ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

एफडीओ शालिनी गेडाम ने सभी गैस एजेंसियों को इन सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा के बाद यदि नियमों का उल्लंघन या सुरक्षा में चूक पाई गई तो आपूर्ति विभाग द्वारा सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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