Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • बुध, 1 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

लापरवाही अफसर की, तो जुर्माना भी जेब से! HC ने नागपुर मनपा उपायुक्त को फटकारा- अपनी सैलरी से भरो 10 हजार रूपए

Nagpur Transport: नागपुर में बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने और अदालत के आदेशों की अनदेखी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिवहन उपायुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jul 01, 2026 | 07:18 AM

नागपुर ई-बस सेवा (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Nagpur Bombay High Court: नागपुर शहर के बस स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने और अदालती आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर बाम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवीन्द्र घुगे और न्यायाधीश रोहित जोशी ने मनपा के परिवहन उपायुक्त के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।

अदालत ने अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यह राशि करदाताओं या मनपा के फंड से नहीं बल्कि अधिकारी की अपनी सैलरी से अदालत में जमा की जाएगी।

शहर में दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई व्हीलचेयर अनुकूल पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत में हो रही देरी को लेकर प्रकाश अंधारे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

सम्बंधित ख़बरें

यवतमाल की शालाओं में लौटी रौनक, जिलाधिकारी ने जिला परीक्षद विद्यालय में विद्यार्थियों संग मनाया प्रवेश उतसव

लगा, अब गिरेगी बारिश… लेकिन थमे रहे बादल, नागपुर के कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी

मंत्री आशिष शेलार ने कहा- MPSC परीक्षा अब होगी कंप्यूटर आधारित, निजीकरण नहीं होगा

महाराष्ट्र में बाल अपराधियों की आयु सीमा 16 वर्ष करने का प्रस्ताव,गंभीर अपराधों पर सख्ती की तैयारी

याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सिटी बसों के रुकने के लिए उचित बस स्टॉप तक की व्यवस्था नहीं है। अदालत ने 17 फरवरी 2026 को एक आदेश पारित करते हुए मनपा को व्यवस्था सुधारने और जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था।

4 महीने बाद भी नहीं हुआ आदेश का पालन

जून का अंत आ चुका है लेकिन अदालत के आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद परिवहन उपायुक्त द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक जवाब दाखिल करने में महीनों का समय लगाया जा रहा है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जवाब दायर करने के लिए अब अंतिम अवसर प्रदान कर 18 जुलाई तक का समय प्रदान कर 3 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

व्हीलचेयर फ्रेंडली ई-बसों की शुरुआत में देरी

याचिकाकर्ता का नागपुर मानना था कि मेसर्स जेबीएम कंपनी से मिलने वाली कुल 150 अत्याधुनिक ई-बसों में से 30 बसें नागपुर पहुंच चुकी है लेकिन चालकों और परिचालकों (कडक्टरों) को आवश्यक प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण यह सेवा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।

यह भी पढ़ें:-लगा, अब गिरेगी बारिश… लेकिन थमे रहे बादल, नागपुर के कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी

याचिका में दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव से पहले सुलभपरिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी, याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यदि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो दिव्यांग नागरिक मतदान से वंचित रह सकते हैं जो उनके मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

High court fines transport deputy commissioner over bus stop facilities nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 01, 2026 | 07:18 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra News
  • Nagpur News
  • Public Transport

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.