

Nagpur Fire Safety RTI Abhay Kolarkar: नागपुर शहर में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी लगातार जारी है। अग्निशमन विभाग से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2026 के शुरुआती पांच महीनों में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और भवनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में सामने आई है।
अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में किए गए आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान कई बिल्डर, दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन करते नहीं पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण नागरिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठानों में नियमों की अनदेखी लगातार जारी है।
आरटीआई के अनुसार, वर्ष 2025 में गंजीपेठ क्षेत्र में किए गए सभी 51 निरीक्षणों में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन मिला। सुगतनगर में 59 में से 47, त्रिमूर्तिनगर में 37 में से 30, सिविल लाइंस में 13 में से 10 और नरेंद्रनगर में 5 में से 4 प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। वहीं सक्करदरा क्षेत्र में पांच निरीक्षणों में से एक स्थान पर नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया।
वर्ष 2024 में सुगतनगर क्षेत्र में 112 निरीक्षणों में से 102 प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी मिली। नरेंद्रनगर में 31 में से 16, सिविल लाइंस में 7 में से 6 तथा सक्करदरा में 13 में से 8 स्थानों पर नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया। वहीं वर्ष 2023 में नरेंद्रनगर में जांचे गए सभी चार प्रतिष्ठान डिफॉल्टर पाए गए, जबकि सक्करदरा में आठों निरीक्षणों में शत-प्रतिशत उल्लंघन सामने आया।
आरटीआई से यह भी सामने आया कि एक ओर जहां जमीनी स्तर पर फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नागपुर महानगरपालिका को फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) शुल्क से अच्छी-खासी आय हो रही है। इससे निगरानी व्यवस्था और नियमों के प्रभावी पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
लगातार सामने आ रहे उल्लंघनों ने नागपुर शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एनओसी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निरीक्षण, नियमों का कड़ाई से पालन और दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके।
| फायर स्टेशन | सेफ्टी इंस्पेक्शन | नियमों का उल्लंघन |
|---|---|---|
| गंजीपेठ | 24 | 24 |
| सुगतनगर केंद्र स्टेशन | 105 | 97 |
| त्रिमूर्तिनगर | 35 | 30 |
| सिविल लाइंस स्टेशन | 54 | 4 |
| नरेंद्रनगर फायर स्टेशन | 2 | 2 |
| कॉटन मार्केट स्टेशन | 23 | उपलब्ध नहीं |
| कलमना फायर स्टेशन | 33 | उपलब्ध नहीं |
| लकड़गंज फायर स्टेशन | 1 | 1 |