-
मंगल, 23 जून 2026 ई-पेपर
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Nagpur High Court Child Custody Habeas Corpus Dismissed Welfare Priority
नागपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला: 8 साल की बच्ची की कस्टडी याचिका खारिज, बच्चे का हित सर्वोपरि
- Written By: अंकिता पटेल
Nagpur Child Welfare Principle: नागपुर हाई कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी मामले में पिता की याचिका खारिज की। अदालत ने कहा, बच्ची का हित सर्वोपरि है, इसे अवैध हिरासत नहीं माना जा सकता।

नागपुर हाई कोर्ट,(सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur High Court: नागपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 8 साल की बच्ची की कस्टडी मांगने वाले पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कार्पस) याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्ची जन्म से ही अपने ननिहाल में है, इसलिए इसे अवैध हिरासत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्ची का कल्याण सर्वोपरि है और कस्टडी के मामलों को केवल संपत्ति की तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता सुनील परतेती का विवाह 4 मई 2017 को सुवर्णा सरेयाम के साथ हुआ था।
6 अप्रैल 2018 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। वैवाहिक विवादों के कारण सुवर्णा अपनी बच्ची के साथ छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित अपने मायके में रहने लगी थीं जहां 19 जून 2020 को उनका निधन हो गया।
इसके बाद सुनील ने 26 दिसंबर 2021 को दूसरी शादी कर ली। अवैध हिरासत नहीं, बच्ची का कल्याण है सर्वोपरि हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ रिट केवल तभी लागू होती है जब बच्चे की हिरासत अवैध हो या बिना किसी कानूनी अधिकार के हो।
सम्बंधित ख़बरें
Latur Coaching Industry: नीट पेपर लीक के बाद फेल हुआ लातूर मॉडल, कोचिंग उद्योग में 40% तक घटे प्रवेश
छत्रपति संभाजीनगर: शहानुर मिया दरगाह चौक पर आधा-अधूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान, उड्डाणपुल मार्ग पर अब भी भारी जाम
महाराष्ट्र के हर गांव में लगेंगे वेदर स्टेशन, किसानों को फसल बीमा मुआवजा दिलाने की नई पहल
Nagpur Crime: साथ मिलकर करते थे चोरी, अब आपस में ही भिड़े; लकड़गंज व क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को दबोचा
बच्ची जन्म के बाद से ही अपनी मां और मां की मृत्यु के बाद से अपने नाना-नानी (अंकुश और लीलाचाई) और मामा-मौसी के पास रह रही है। अदालत ने कहा कि बच्ची ने जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा है। ऐसे में अचानक उसकी कस्टडी पिता को सौंपने से बच्ची मानसिक रूप से परेशान हो सकती है।
पिता को मिलने का अधिकार
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पिता के पास कस्टडी हासिल करने के लिए फैमिली कोर्ट (गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट) में जाने का कानूनी विकल्प मौजूद है। हालांकि बच्ची के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मिता को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी है।
अदालत के आदेशानुसार पिता अब हर 15 दिन में एक बार (कार्यकारी शनिवार को) सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच सौसर (छिंदवाड़ा) के तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में अपनी बेटी से मिल सकेंगे।
यह भी पढ़ें:-धामणगांव अग्निकांड के पीड़ितों को बड़ी राहत, बावनकुले ने किया दौरा; 2.5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा
भरण-पोषण आदेश के बाद पिता ने मांगा अधिकार
अदालत ने सुनवाई के दौरान पिता के आचरण पर गौर किया, कोर्ट ने पाया कि पत्नी की मृत्यु के बाद 3 साल तक पिता ने बच्ची की कस्टडी पाने के लिए कोई कानूनी प्रयास या आवेदन नहीं किया, जब बच्ची के मामा (प्रतिवादी) ने 2020 में भरण-पोषण का मामला दर्ज कराया और जनवरी 2022 में थिता के खिलाफ अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश पारित हुआ तब उसके बाद पिता ने 2023 में यह याचिका दायर की।
Nagpur high court child custody habeas corpus dismissed welfare priority
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
इछावर के लोटिया क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई, पेड़ काटने के बाद जमीन पर हो रहा कब्जा, वन विभाग पर उठे सवाल
Jun 23, 2026 | 08:14 AMFIFA World Cup: इतिहासवीर मेसी का महारिकॉर्ड, दमदार प्रदर्शन से अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया
Jun 23, 2026 | 08:13 AMLatur Coaching Industry: नीट पेपर लीक के बाद फेल हुआ लातूर मॉडल, कोचिंग उद्योग में 40% तक घटे प्रवेश
Jun 23, 2026 | 07:59 AMदेवास नाका फ्लाईओवर के रास्ते से हटाये गए अतिक्रमण, 30 दुकानों पर चला बुलडोजर
Jun 23, 2026 | 07:51 AMIND vs ENG: भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, इस धाकड़ खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका
Jun 23, 2026 | 07:51 AMनागदा में 40 लाख रुपये की चोरी का 7 दिन में खुलासा, पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी, नकदी और जेवरात बरामद
Jun 23, 2026 | 07:50 AMछत्रपति संभाजीनगर: शहानुर मिया दरगाह चौक पर आधा-अधूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान, उड्डाणपुल मार्ग पर अब भी भारी जाम
Jun 23, 2026 | 07:49 AMवीडियो गैलरी

फिर गरमाया भारत-नेपाल सीमा विवाद! पीएम बालेन शाह के बयान से क्यों मचा बवाल- VIDEO
Jun 22, 2026 | 09:45 PM
MP Water Crisis: विदिशा में फूटा जनता का गुस्सा, पानी में आ रहा कीड़ा, महामारी का मंडराया खतरा; देखें VIDEO
Jun 22, 2026 | 09:38 PM
21 साल पुराने सपा पार्टी के दफ्तर पर गरजा बुलडोजर, सीतापुर प्रशासन ने सुबह ही कार्रवाई को दिया अंजाम- VIDEO
Jun 22, 2026 | 09:27 PM
लखनऊ में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग से 15 बच्चों की मौत, रो पड़े डिप्टी CM बृजेश पाठक; देखें- VIDEO
Jun 22, 2026 | 09:16 PM
धर्म से नहीं, धन से प्यार! राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फूटा अखिलेश का गुस्सा, देखें VIDEO
Jun 22, 2026 | 02:17 PM
मौलाना रजवी ने अखिलेश यादव को दिया अल्टीमेटम, तोड़ दिया सीएम बनने का सपना! देखें VIDEO
Jun 22, 2026 | 12:27 PM












