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शरद पवार ने की ‘महाराष्ट्र बंद’ को वापस लेने की अपील, बोले- HC का करें सम्मान

बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) द्वारा आहूत ‘महाराष्ट्र बंद' को वापस लेने की शुक्रवार को अपील की।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Aug 23, 2024 | 07:14 PM

शरद पवार (सोर्स: सोशल मीडिया)

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मुंबई: बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास आघाडी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद को आह्वान किया था। बंद को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॅाम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। साथ ही राज्य सरकार को महाराष्ट्र बंद को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने कहा है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र बंद को वापस लेने की अपील की है।

बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) द्वारा आहूत ‘महाराष्ट्र बंद’ को वापस लेने की शुक्रवार को अपील की। विपक्षी गठबंधन ने शनिवार यानी 24 अगस्त के बंद का आह्वान किया था, जिसमें राकांपा (एसपी) भी एक घटक है। बंद का आह्वान ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में चार वर्षीय दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में किया गया था।

यह भी पढ़ें:- हाईकोर्ट ने ‘महाराष्ट्र बंद’ पर लगाई रोक, एकनाथ शिंदे सरकार को दिया ये आदेश

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सोशल मीडिया पर की अपील

पवार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि बंद का आह्वान संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया था, लेकिन न्यायपालिका का भी सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले दिन में, बंबई उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा… — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 23, 2024

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पवार ने कहा कि ‘‘समय का अभाव होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेश (बंद पर) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करना संभव नहीं है। भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है और दिए गए आदेश के सम्मान में बंद का आह्वान वापस लिया जाना चाहिए।” राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा कि बदलापुर स्कूल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर जबरदस्त रोष है और लोगों के गुस्से की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंद का आह्वान किया गया था।

यह भी पढ़ें:- मुंबई में गरजे ओम प्रकाश राजभर, उत्तर भारतीयों को सम्मान दिलाने की भरी हुंकार

Sharad pawar appeals to withdraw maharashtra bandh

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Published On: Aug 23, 2024 | 07:14 PM

Topics:  

  • Badlapur School Case
  • Bombay High Court
  • Sharad Pawar

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