Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

संजय राउत को काेर्ट से मिली बड‍़ी राहत, BJP नेता सोमैया के मानहानि मामले में मिली जमानत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने जमानत दे दी।

  • By आकाश मसने
Updated On: Oct 25, 2024 | 06:32 PM

संजय राउत (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में कोर्ट ने बड‍़ी राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। संजय राउत ने अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। जिस पर सुनावाई करते हुए अदालत ने संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें राहत दे दी है।

राज्यसभा सांसद संजय राउत शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। सत्र न्यायालय ने उन्हें 50,000 रुपए के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। साथ ही 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

यह भी पढ़ें:– भाजपा छोड़ अजित पवार गुट में शामिल हुए संजय पाटिल और निशिकांत पाटिल

सम्बंधित ख़बरें

अन्नामलाई पर दर्ज हो FIR…बीजेपी नेता के बयान पर भड़के संजय राउत, बोले- बदल गई बीएमसी चुनाव की परिभाषा

‘भाजपा कमाठीपुरा के बाहर…’ ये क्या बोल गए संजय राउत, विवादित बयान पर भड़के स्थानीय लोग, मचा बवाल

मुंबई में अचानक हुआ शिंदे-राउत का आमना-सामना, तस्वीर ने मचाया तहलका, जानें क्या हुई बात

‘मेरे हाथ में होता तो BJP के 4 टुकड़े कर देता’, संजय राउत बोले- दिल्ली से निकला मुंबई का डेथ वारंट

30 दिन के लिए सजा पर रोक

हालांकि अदालत ने संजय राउत को दी गई सजा को 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

संजय राउत ने क्या लगाए थे आरोप?

मेधा सोमैया ने कहा था कि संजय राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संबंध में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा कि ‘‘संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे मंजूर कर लिया।”

यह भी पढ़ें:– जत विधानसभा सीट: कांग्रेस के 15 साल के वनवास को विक्रमसिंह ने किया था खत्म, क्या इस भी बने रहेंगे सावंत?

Sanjay raut gets bail in defamation case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 25, 2024 | 06:10 PM

Topics:  

  • Sanjay Raut

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.