

RBI Cancels Sarvodaya Cooperative Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को मुंबई के एक छोटे सहकारी बैंक, सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक के वित्तीय संकट में आने के बाद इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। नतीजन बैंक का परिचालन 12 मई, 2026 से बंद हो गया है।
आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए कहा है।
बीमा कवर होने के कारण बैंक के 98.36 प्रतिशत छोटे जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित है और उन्हें जल्द वापस मिलने की संभावना है, क्योंकि बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सभी समावेशी निर्देश लागू होने की तारीख तक, लगभग 98.36 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के हकदार थे, 31 मार्च, 2026 तक, डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि में से 26।72 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
लाइसेंस रद्द करने के कारणों को बताते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि सर्वोदय बैंक, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, सर्वोदय बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनर्भुगतान करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।