मुंबईकरों की जेब पर फिर बढ़ा बोझ! BMC ने जारी किए 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स बिल, अब ऑनलाइन भी भर सकेंगे टैक्स

BMC Mumbai Property Tax Bill: बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन पोर्टल और नागरिक सुविधा केंद्रों के जरिए समय पर भुगतान कर दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
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मुंबई बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स बिल(सोर्स: सोशल मीडिया)
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BMC CFC Center Mumbai Property Tax: मुंबईकरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर के बिल जारी कर दिए हैं। यानी अब शहर के संपत्ति मालिकों को अपने घर, दुकान या अन्य कर-निर्धारित संपत्ति का टैक्स समय पर जमा करना होगा। BMC के कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के टैक्स बिल अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं।

इसके साथ ही, प्लॉट श्रेणी को छोड़कर अन्य कर-निर्धारित संपत्तियों के प्रिंटेड बिल भी नागरिकों के पते पर भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर अभी तक बिल नहीं पहुंचा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। संपत्ति मालिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी देय राशि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

घर बैठे चेक करें और भरें प्रॉपर्टी टैक्स

BMC ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। संपत्ति धारक KYC प्रक्रिया पूरी करके या बिना KYC के भी पोर्टल पर अपनी बकाया राशि देख सकते हैं।

टैक्स का भुगतान UPI, जिसमें गूगल पे जैसे विकल्प शामिल हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा सिटी बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के पेमेंट गेटवे भी उपलब्ध हैं।

यानी अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए BMC कार्यालय की लाइन में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं है।

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ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी विकल्प मौजूद

हालांकि, डिजिटल भुगतान हर नागरिक के लिए आसान नहीं है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने ऑफलाइन सुविधा भी जारी रखी है।

ऐसे नागरिक अपने नजदीकी BMC वार्ड कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (CFC) में जाकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट (DD) या नकद के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।

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देरी की तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर

BMC ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे टैक्स भुगतान के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें। निर्धारित समय के बाद भुगतान करने पर BMC एक्ट की धारा 202 के तहत 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है। लंबे समय तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।

इसलिए सवाल सिर्फ टैक्स भरने का नहीं, बल्कि समय पर टैक्स भरकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचने का भी है। मुंबईकरों के लिए बेहतर यही है कि वे अपना 2026-27 का बिल अभी चेक करें और भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें।

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