मनोरमा खेडकर व पूजा खेडकर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Manorama Khedkar Gets Interim Bail: नवी मुंबई की एक अदालत ने ‘रोड रेज’ मामले में आरोपी पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 13 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से छूट प्रदान की। अब मामले की अगली सुनवाई इसी तारीख को होगी।
पुलिस के अनुसार, मनोरमा खेडकर ने बेलापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। यह मामला सितंबर की शुरुआत में मलाड-ऐरोली रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक सीमेंट मिक्सर ट्रक ने दिलीप खेडकर (पूजा खेडकर के पिता) की एसयूवी को टक्कर मार दी थी।
एफआईआर में बताया गया है कि हादसे के बाद, एसयूवी में सवार लोगों ने ट्रक के क्लीनर को जबरदस्ती पकड़ लिया और पुणे स्थित एक बंगले में ले जाकर बंद कर दिया। यह बंगला कथित रूप से खेडकर परिवार की संपत्ति है।
पुलिस को जब इस अपहरण की जानकारी मिली, तो वह तुरंत उस स्थान पर पहुंची। हालांकि, मनोरमा खेडकर ने पुलिस को बंगले का गेट खोलने से मना कर दिया और परिसर में कुत्ते छोड़ दिए, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।
इस प्रकरण में पुलिस ने नवी मुंबई में अपहरण और पुणे में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। खेडकर परिवार के सुरक्षा गार्ड प्रफुल सालुंखे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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मनोरमा खेडकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और वह जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अदालत ने उनकी दलीलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।
बता दें कि पूजा खेडकर एक पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं, जो हाल ही में विवादों में घिरी रही हैं। उन पर सेवा में रहते हुए नियमों का उल्लंघन करने, वीआईपी सुविधा लेने और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद उन्हें महाराष्ट्र कैडर से हटा दिया गया।
इन आरोपों के चतले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयन से वंचित कर दिया।