महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें क्या है मामला
Mumbai Nitesh Rane: संजय राउत द्वारा दायर मानहानि मामले में मुंबई की अदालत ने कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। राणे ने राउत की तुलना सांप से करते हुए तीखी टिप्पणी की थी।
- Written By: रूपम सिंह
नितेश राणे (सोर्स - सोशल मीडिया)
Maharashtra Cabinet Minister Court Hearing: महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई की माझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नितेश राणे के खिलाफ जामीनपात्र वारंट जारी किया है। अदालत ने शिव सेना सांसद संजय राऊत की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में ये फैसला लिया है। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में बंदरगाह विकास और मत्स्य पालन मंत्री हैं।
मई 2023 में राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए संजय राउत पर तीखा हमला बोला था। नितेश राणे ने दावा किया था कि संजय राऊत जल्द ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर राकां में शामिल होने वाले हैं। नितेश ने अपने बयान में संजय राऊत की तुलना एक सांप से की थी और कहा था कि वो जून 2023 तक एनसीपी जॉइन कर लेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि राउत पीठ पीछे उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राऊत ने नितेश के इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया था। राउत ने दावा किया था कि इस तरह की बयानबाजी से उनकी सार्वजनिक छवि और राजनीतिक करियर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।
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शिवसेना यूबीटी और एनसीपी दोनों ने ही राणे के दावे को तुरंत खारिज कर दिया था। इसके बाद राऊत ने मजिस्ट्रेट अदालत में राणे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राणे को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं।
इस मामले की सुनवाई पिछले कई महीनों से चल रही है। अदालत ने नितेश राणे को अपना पक्ष रखने के लिए कई बार समन जारी किए थे। पिछले साल जून में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
ये पहली बार नहीं है जब इस मामले में राणे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले, दो जमानती वारंट और एक गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे, जिन्हें राणे ने रद्द करवा लिया था।
