मुंबई मेयर रितु तावड़े को राहत नहीं, 2016 मारपीट मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने के दिए संकेत

Mumbai Court ने मेयर रितु तावड़े को 2016 के मारपीट मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है। गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
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रितु तावड़े (सौ. सोशल मीडिया )
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Mumbai Mayor Ritu Tawde Assault Case: मुंबई की एक कोर्ट ने बीएमसी की मेयर रितु तावड़े को 2016 के एक मामले में बरी करने से इंकार कर दिया है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाई पी मनाठकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान के मुताबिक तावड़े ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी।

यह घटना 29 जुलाई, 2016 को वाकोला इलाके में नगर निकाय के उर्दू माध्यम के एक स्कूल में हुई थी। यह विवाद कथित रूप से कैंसर से जूझ रही एक महिला शिक्षक के अचानक ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि रितु तावड़े छह अन्य लोगों के साथ स्कूल में कथित तौर पर दाखिल हुईं और शिक्षिका के ट्रांसफर को लेकर प्रबंधन के साथ तीखी बहस की और दो स्कूल टीचरों पर हमला भी किया। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों के आधार पर कहा है कि इस मामले में मेयर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी पुख्ता सबूत मिले हैं।

आरोप तय करने के लिए हैं काफी सबूत

  • पुलिस, जिसका प्रतिनिधित्व एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इकबाल सोलकर कर रहे थे,  हालांकि, उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बयान से साफ पता चला है कि तावड़े ने दोनों टीचरों को थप्पड़ मारकर उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स को जिंदगी के सबक मिलते हैं, लेकिन उस जगह मारपीट को अंजाम दिया गया।
  • ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, केस के फैक्ट्स पर विचार करने के बाद, जज ने कहा कि पीड़ितों ने साफ तौर पर आवेदक का नाम लिया है जिसने उन्हें स्कूल के अंदर पीटा था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे गवाहों ने भी कहा कि तावड़े ने टीचरों पर हमला किया था। कोर्ट ने तावड़े की इस मामले में बरी करने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं।

पब्लिसिटी पाने के लिए मेरे नाम का किया इस्तेमाल

तावड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि मौके पर उनकी मौजूदगी इत्तेफाक से हुई और कथित भीड़ की घटना से इसका कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मैं उस समय बीजेपी पार्षद थी और मेरे स्टेटस का शिकायतकर्ता (स्कूल हेडमिस्ट्रेस) ने बेवजह पब्लिसिटी पाने के लिए गलत इस्तेमाल किया।

शिकायतकर्ता को आवेदक की पॉलिटिकल पहचान का पता चलने पर, उसने अपनी पर्सनल शिकायत को तूल देने के लिए आवेदक (तावड़े) को झूठा फंसाने के लिए गलत इरादे से काम किया।

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