BMC की बड़ी कार्रवाई, 378 करोड़ बकाया पर 12 संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू
Mumbai BMC Property Tax Auction: मुंबई में BMC ने 378 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया पर 12 संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। भुगतान न करने पर जब्ती और नीलामी की कार्रवाई तेज कर दी गई।
- Written By: अपूर्वा नायक
मुंबई बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स ऑक्शन (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai BMC Property Tax E Auction: शहर में संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) का भुगतान न करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ बीएमसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जब्ती और नीलामी की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार से कुल 12 संपत्तियों की सार्वजनिक ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इन संपत्तियों में 10 खुले भूखंड, एक वाणिज्यिक इमारत और एक मिश्रित उपयोग की संपत्ति शामिल है। मनपा के कर निर्धारण एवं संकलन विभाग के अनुसार, इन 12 बकायेदारों पर दंड सहित कुल 378 करोड़ 63 लाख 67 हजार 557 रुपये का भारी संपत्ति कर बकाया है।
बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद कर भुगतान न होने के कारण संबंधित संपत्ति धारकों को अंतिम रूप से 21 दिनों की नोटिस दी गई है। तय अवधि में भुगतान न होने पर विधिवत ई-नीलामी की जाएगी।
सम्बंधित ख़बरें
Maharashtra Cyber Crime: 2025 से मई 2026 के बीच 10,505 मामले दर्ज, अकेले मुंबई में 1,311 करोड़ की ठगी
संजय राउत का संजय पाटिल पर तीखा हमला, लगाया 55 करोड़ की गद्दारी का आरोप, बंदूक वाले एक्शन को बताया नाटक
KEM अस्पताल नाम विवाद: मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने किंग एडवर्ड की तुलना कसाब से की, परिषद में तीखी नोकझोंक
BMC सदन में जोरदार हंगामा: सांताक्रूज के अस्पताल में 2 साल से काम कर रहा था फर्जी डॉक्टर, विपक्ष के तीखे सवाल
10 खुले भूखंड और एक वाणिज्यिक इमारत भी शामिल
नीलामी की जाने वाली संपत्तियां मनपा के एच पश्चिम, एस, आर दक्षिण और ई प्रशासनिक विभागों में स्थित है। इनमें एच पश्चिम विभाग में मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का भूखंड, एस विभाग के भांडुप क्षेत्र में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की वाणिज्यिक इमारत, आर दक्षिण के कांदिवली पूर्व में एक भूखंड, ई विभाग के रे रोड क्षेत्र में तीन भूखंड, खार, बांद्रा और सांताक्रूज पश्चिम की प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं। इन पर करोड़ों रुपये का बकाया कर लंबित है।
ये भी पढ़ें :- कांदिवली वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब ‘हम डेवलपर्स कांदिवली पश्चिम’
बकायेदारों को नोटिस किया गया जारी
- मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि जो बड़े बकायेदार आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद कर भुगतान से बच रहे हैं, उन्हें मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के तहत जब्ती नोटिस दी जा रही है।
- निर्धारित समय में भुगतान न होने पर पहले संपत्ति की वस्तुओं की जब्ती और फिर आवश्यकता पड़ने पर पूरी संपत्ति की नीलामी की जाएगी।
