मुंबई में बिना GPS ट्रैकिंग मलबा परिवहन करने पर लगेगा जुर्माना, डंपिंग करने वालों की अब खैर नहीं

Mumbai Debris Transportation GPS Fine: निर्माण मलबे की अवैध डंपिंग रोकने के लिए BMC का अभियान। MDCTS पंजीकरण और GPS ट्रैकिंग के नियमों के उल्लंघन पर हर बार 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
Mumbai BMC Debris Rules GPS Vehicle Tracking MDCTS Portal
GPS ट्रैकिंगसोर्स: सोशल मीडिया
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Highlights

  • मलबा परिवहन करने वाले वाहनों के लिए GPS आधारित ट्रैकिंग पर जोर

  • MDCTS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

  • हर उल्लंघन पर ₹25,000 जुर्माने का प्रावधान

  • 9 अक्टूबर तक पोर्टल पर 220 पंजीकरण दर्ज

Mumbai BMC Debris Rules GPS Vehicle Tracking MDCTS Portal: मुंबई शहर और उपनगरों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के अवैध परिवहन तथा डंपिंग पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार से शुरू होने वाले निरीक्षण अभियान के तहत वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (VTMS) और MDCTS पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले वाहनों तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बीएमसी के अनुसार, नियमों के उल्लंघन पर हर बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा प्रावधानों के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस अभियान का उद्देश्य मलबे की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाना और अवैध डंपिंग के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकना है।

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26 प्रशासनिक वार्डों में निरीक्षण अभियान

मुंबई बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, शहर के सभी 26 प्रशासनिक वार्डों में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। निर्माण स्थल से मलबा उठाने से लेकर अधिकृत डंपिंग या प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी।

GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वाहनों के निर्धारित मार्ग और गंतव्य पर नजर रखी जा सकेगी। इससे रास्ते में मलबा अवैध रूप से फेंकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

MDCTS पोर्टल पर अब तक 220 पंजीकरण

बीएमसी ने 24 अगस्त को मलबा परिवहन की निगरानी के लिए MDCTS पोर्टल शुरू किया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 9 अक्टूबर तक इस पोर्टल पर कुल 220 पंजीकरण हुए थे।

इनमें 109 बिल्डर एवं डेवलपर, 44 ट्रांसपोर्टर, 19 बीएमसी ठेकेदार, 17 मलबा और मिट्टी खरीदने वाले, 15 कॉस्टिंग संस्थाएं तथा चार सरकारी एजेंसियां शामिल थीं। मूल जानकारी के मुताबिक, इस अवधि तक किसी आम नागरिक ने पंजीकरण नहीं कराया था।

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रोजाना 8,000 टन से अधिक मलबा

मुंबई शहर में प्रतिदिन 8,000 टन से अधिक निर्माण मलबा पैदा होने का अनुमान है। वहीं, शिलफाटा स्थित बीएमसी की प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता लगभग 1,200 टन प्रतिदिन बताई गई है।

प्रसंस्करण क्षमता और मलबे की मात्रा के बीच अंतर के कारण सड़क किनारे, खाली भूखंडों, नालों, खाड़ियों, जलाशयों और मैंग्रोव क्षेत्रों में अवैध डंपिंग का खतरा बना रहता है। बीएमसी की नई कार्रवाई के जरिए मलबे के परिवहन और निस्तारण की निगरानी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

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