मुंबई एयरपोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Mumbai Airport bomb threat Accused Arrested: देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब एक यात्री ने सरेआम बम होने की चिल्लाकर धमकी दे दी। इस घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। पुलिस ने इस मामले में 58 वर्षीय शांति कोठारी को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, साकीनाका निवासी शांति कोठारी मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6E 355 में सवार होने वाला था। बोर्डिंग गेट नंबर 51 के पास जब यात्रियों की चेकिंग और बोर्डिंग प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक कोठारी जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसने चीखते हुए कहा, “गाजियाबाद वाली फ्लाइट में बम है!” इतना सुनते ही वहां मौजूद यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। मौके पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारियों और CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवानों ने तुरंत स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
सहार पुलिस ने इस गंभीर लापरवाही और डर फैलाने के जुर्म में शांति कोठारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। शिकायतकर्ता, जो उस समय गेट नंबर 51 पर ड्यूटी पर तैनात था, ने बताया कि आरोपी की इस हरकत ने पूरी बोर्डिंग प्रक्रिया को बाधित कर दिया और लोगों की जान जोखिम में डाली।
पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और उसकी मानसिक स्थिति की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि उसने यह सब किसी शरारत के तहत किया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी।
इस घटना के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और एयरपोर्ट की सतर्कता पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डों जैसी संवेदनशील जगहों पर ऐसी अफवाहें फैलाना एक गंभीर अपराध है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने अब एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरे को और अधिक कड़ा कर दिया है।
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हवाई अड्डा अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षाकर्मियों को दें। झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानून में कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।