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महाराष्ट्र में स्पा सेंटर लाइसेंस पर बड़ा खुलासा, RTI में मनपा को अधिकार नहीं, जांच की मांग तेज

RTI से मिले जवाब के आधार पर स्पा सेंटर लाइसेंस को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुंबई में कथित अनैतिक गतिविधियों और अवैध संचालन के आरोपों के बीच स्वतंत्र जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठी है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 09, 2026 | 11:42 AM

मुंबई स्पा सेंटर (सौ. सोशल मीडिया )

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Maharashtra Spa Center License RTI: महाराष्ट्र राज्य में स्पा सेंटरों को लेकर कानून की स्थिति में सूचना अधिकार कार्यकर्ता और लॉ स्टूडेंट रूपेश रविढोने को सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त लिखित जवाब मिला है कि महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 376 के अंतर्गत किसी भी मनपा को स्पा सेंटरों को लाइसेंस या अनुमति देने का अधिकार नहीं है।

इसी के चलते उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियों संचालित

रूपेश रविढोने ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मुंबई शहर में जगह-जगह पर मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कुछ मामलों में नाबालिग लड़कियों के शोषण और अवैध देह व्यापार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

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रूपेश रविढोने द्वारा मांगी गई जानकारी पर नवी मुंबई मनपा लाइसेंस विभाग के तत्कालीन अधीक्षक तात्यासाहेब गायकवाड द्वारा दिए गए जानकारी में स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र किसी भी मनपा को स्पा सेंटरों को लाइसेंस या अनुमति देने का अधिकार नहीं है।

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रूपेश रविढोने ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मुंबई शहर में जगह जगह पर मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

शिकायत में सीएसटी, कोलाबा, ग्रांट रोड, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे परिसर सहित कई इलाकों में करीब 21 स्पा सेंटरों के संचालन की लिखित जानकारी पुलिस सौंपा है। बता दें कि दो वर्ष पूर्व वीं में पुलिस के खबरी चुलबुल पाडे की स्पा सेंटर के मालिक ने हत्या कराने का मामला उठा था। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने स्पा सेंटरों पर लगाम लगाई थी।

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Published On: Feb 09, 2026 | 11:42 AM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Mumbai News
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