महाराष्ट्र में SIR आवेदन की डेडलाइन समाप्त: 78% फॉर्म हुए डिजिटाइज, विपक्ष ने उठाई समय सीमा बढ़ाने की मांग

Maharashtra Voter List: महाराष्ट्र में एसआईआर आवेदन की डेडलाइन समाप्त हो गई है। 78.64% वोटरों के फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं, जबकि 2.07 करोड़ आवेदन जमा नहीं हुए हैं। विपक्ष ने समय बढ़ाने की मांग की।
SIR application deadline ends in Maharashtra: 78% forms digitised
मतदाता सूचीसोर्स- सोशल मीडिया
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Maharashtra Voter List Revision: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आवेदन करने की सोमवार को आखिरी तारीख थी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से मिले जानकारी के अनुसार राज्य के कुल 9 करोड़ 78 लाख 54 हजार 49 वोटर्स में से 7 करोड़ 69 लाख 52 हजार 262 यानी 78.64 प्रतिशत वोटरों के आवेदन डिजिटाइल हो चुके हैं। जबकि 2 करोड़ 7 लाख 93 हजार 916 यानी 21.25 फीसदी फार्म अभी तक जमा नहीं हुए हैं।

इस बीच विपक्षी दलों ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार डिजिटाइज और बिना जमा हुए आवेदनों को मिलाकर 9 करोड़ 77 लाख 46 हजार 178 वोटर यानी 99.89 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो चुका है।

मुंबई-ठाणे पीछे

आवेदन जमा करने की डेडलाइन सोमवार को रात तक थी। इसके फाइनल आंकड़े अगले एक-दो दिनों में मिलने की संभावना है। जिले के हिसाब से आंकड़ों में मुंबई और ठाणे पीछे हैं। ठाणे में सिर्फ 60.92 प्रतिशत फार्म जमा हुए हैं

और 38.77 फीसदी फार्म जमा नहीं हुए हैं। मुंबई शहर में केवल 62.38 प्रतिशत आवेदन जमा हुए हैं और 37.57 फीसदी फार्म जमा नहीं हुए हैं। मुंबई उपनगरों में 34.48 प्रतिशत, पुणे- 31.92, नागपुर-30.32 और पालघर में 28.88 फीसदी फार्म जमा नहीं हुए हैं। बुलढाणा में 90.83 प्रतिशत, हिंगोली- 91.18 और लातूर में 89.21 प्रतिशत आवेदन जमा हुए हैं।

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23 सितंबर तक आपत्तियां व दावे

  • जनगणना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी।

  • इस सूची पर 23 सितंबर तक आपत्तियां और दावे किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी।

  • अगर पात्र वोटरों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 भरकर उनका नाम शामिल किया जा सकता है।

  • नए वोटरों को मौका

  • इस दौरान 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले नए वोटर भी आवेदन कर सकते हैं। यदि पता बदल गया है या फोटो गलत है, तो फॉर्म 8 भरा जा सकता है। अगर नाम हटाना है, तो फॉर्म 7 भरकर ऐसा किया जा सकता है।

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