विधानसभा की तरह महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी 40 स्टार प्रचारक उतार सकेंगी पार्टियां, आयोग का ऐलान
Maharashtra Nikay Chunav: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 करने का निर्णय लिया है।
- Written By: आकाश मसने
कॉन्सेप्ट फोटो (डिजाइन)
Maharashtra Local Body Elections 2025 Star Campaigner: महाराष्ट्र में लंबे समय से टल रहे स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने 4 नवंबर को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की है।
अब महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी है। एसईसी ने यह जानकारी शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी।
राजनीतिक दलों ने की थी मांग
आयोग द्वारा यह निर्णय 14 अक्टूबर को आयोग के कार्यालय में हुई बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों की मांगों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सीमा बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया।
सम्बंधित ख़बरें
जालना मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण; कहा- मरीजों को न हो कोई असुविधा
अमरावती में खूनी झड़प:गलती से दूसरे कमरे में जाने की कीमत मौत! बिहार के मजदूर की अमरावती में हत्या
अमरावती में पुलिस का बड़ा एक्शन: बाइक सवार युवक के बैग से नंबर प्लेट, हथियार और कैश बरामद
छत्रपति संभाजीनगर में जिप स्कूलों की विशेष जांच कल से; कमियों को सुधारने के लिए त्रिसदस्यीय दल करेगा निरीक्षण
विज्ञप्ति में इस संबंध में कानूनी आधार का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया कि स्टार प्रचारकों से संबंधित प्रावधान “महाराष्ट्र राज्य राजनीतिक पार्टी पंजीकरण, विनियमन और चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2025” के अनुच्छेद 26 में निर्धारित हैं। आयोग ने इन प्रावधानों और राजनीतिक पार्टियों की मांगों पर विचार करने के बाद ही सीमा में वृद्धि की है।
यह भी पढ़ें:- गोंदिया में महिलाएं बनेंगी ‘किंगमेकर’, पुरुषों से ज्यादा मतदाता, जानें पूरा समीकरण
नए निर्देशों के अनुसार, अब राजनीतिक पार्टियों को संबंधित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची एसईसी को प्रस्तुत करनी होगी। यह सूची उन्हें संबंधित जिलाधिकारी या नगरपालिका आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी।
स्टार प्रचारकों की संख्या दोगुना करने से अब राजनीतिक दल स्थानीय चुनावों में अधिक प्रभावी ढंग से और व्यापक क्षेत्र में प्रचार कर सकेंगे, जिससे चुनाव प्रचार को नई गति मिलेगी।
कब है चुनाव?
बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव पहले चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 288 महापौर चुने जाएंगे। लगभग 13 हजार मतदान केंद्र होंगे।
2 दिसंबर को मतदान होगा
नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा। 10 नवंबर से आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन 10 से 17 नवंबर के बीच जमा किए जाने हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी।
