मंत्री प्रताप सरनाईक (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra School Bus Rules 2026: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बस और परिवहन व्यवस्था के लिए नई नियमावली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस विनियमन) नियम, 2026’ के तहत सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में स्कूल परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। Pratap Sarnaik ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराएं।
नए नियमों के तहत स्कूल बस का किराया अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) द्वारा तय किया जाएगा। इससे मनमाने शुल्क पर रोक लगेगी। साथ ही, स्कूलों को केवल मासिक शुल्क लेने की अनुमति होगी और अग्रिम भुगतान लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
हर स्कूल में एक ‘स्कूल ट्रांसपोर्ट कमेटी’ का गठन अनिवार्य किया जाएगा। यह कमेटी बसों की सुरक्षा, रूट और संचालन की निगरानी करेगी, जिससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इन नए नियमों के लागू होने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। पारदर्शी किराया प्रणाली और सख्त सुरक्षा मानकों के कारण स्कूल परिवहन व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बनेगी।
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सरकार का उद्देश्य स्कूल बसों में होने वाली लापरवाही को रोकना और जवाबदेही तय करना है। नए नियमों के जरिए बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा।