नगर निकाय चुनाव: प्रचार खत्म होते ही टीवी, अखबार और डिजिटल विज्ञापनों पर पूरी रोक, जानें नए नियम

Maharashtra Municipal Elections: नगर निकाय चुनाव प्रचार समाप्त होते ही मीडिया विज्ञापनों पर रोक। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 13 जनवरी शाम 5:30 बजे के बाद नियम लागू किए।
Maharashtra Municipal Elections: नगर निकाय चुनाव प्रचार समाप्त होते ही मीडिया विज्ञापनों पर रोक। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 13 जनवरी शाम 5:30 बजे के बाद नियम लागू किए।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव (सौजन्य-सोशल मीडिया)
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Election Campaign Ban: महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए आधिकारिक प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अन्य मीडिया में चुनाव संबंधी सभी विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी, 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतों की गिनती की जाएगी।

राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) दिनेश वाघमारे ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘चुनाव प्रचार 13 जनवरी को शाम 5.30 बजे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद किसी भी मीडिया में कोई भी चुनावी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।''

मतदान का समय

उन्होंने बताया कि मतदान सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव प्रचार अवधि मतदान से 48 घंटे पहले यानी 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे समाप्त होगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रचार अभियान की समय सीमा के बाद प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण या अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग के नौ अक्टूबर, 2025 के आदेश में विस्तृत दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसका शीर्षक है ‘‘चुनाव प्रयोजनों के लिए मीडिया निगरानी और विज्ञापन प्रमाणीकरण आदेश, 2025''। राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने बैठक के दौरान विस्तृत प्रस्तुति दी।

निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का नाम संबंधित नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, जबकि प्रस्तावक और अनुमोदक उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।

काकानी ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक-एक प्रस्तावक और एक-एक अनुमोदक की आवश्यकता होती है तथा एक उम्मीदवार एक से अधिक वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन केवल एक सीट पर चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक सीट के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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