

Cockroaches And Expired Oil In Food: मुंबई के होटल-रेस्टोरेंटों में ग्राहकों की थाली तक पहुंचने वाले खाने की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता को लेकर अन्न व औषध प्रशासन की कार्रवाई में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।
25 और 27 अगस्त को किए गए निरीक्षण के दौरान 4 खाद्य प्रतिष्ठानों की रसोई में कीड़े-मकोड़े, अस्वच्छता और खाना पकाने के लिए बार-बार इस्तेमाल किया गया खराब तेल पाया गया। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और गंभीर खामियां सामने आने के बाद एफडीए ने चारों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।
एफडीए के अनुसार निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग, अजीनोमोटो का अनियंत्रित और अत्यधिक इस्तेमाल पाया गया। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल बार-बार उपयोग किए जाने के कारण काला पड़ चुका था और अत्यधिक ऑक्सिडाइज्ड पाया गया।
रसोईघर व खाद्य पदार्थों के भंडारण वाले विभिन्न हिस्सों में तिलचट्टे और कीड़ों का सक्रिय प्रादुर्भाव भी मिला। जांच में पका हुआ चावल खुले में और बिना ढके अस्वच्छ जगह पर रखा मिला। वहां गीली दीवारें, फफूंद और नमी के साथ पानी का जमाव भी पाया गया।
खाना पकाने के बर्तन, उपकरण और चाकू गंदे थे। साथ ही उन पर चीं, फूल के अवशेष और जैविक गंदगी जमा थी। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के लिए एक ही जगह, कटिंग बोर्ड और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इससे क्रॉस-कंटेमिनेशन का गंभीर खतरा पाया गया। इसके अलावा उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी जमा था। काई, चिकट गाद, दुर्गंध और अस्वच्छता की स्थिति सामने आई।
मे. अक्षय कट्सा, गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर, विद्यनगरी कैंपस, कालिना क्रॉफ्टपैक हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिओ वर्ल्ड ड्राइव, बीकेसी मे. मैरियन होटल एंड रेस्टोरेंट, गोखले रोड, दादर पश्चिम, मुंबई
अमरावती विभाग में प्रभुदयाल लक्ष्मीनारायण और मे. भरतकुमार एंड ब्रदरों की फर्मों से रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए। मिलावट की आशंका और अन्य गंभीर त्रुटियों के आधार पर दोनों फर्मों का कुल 7,026.8 किलोग्राम तेल जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 11.82 लाख रुपये से अधिक है। दोनों फर्मों के लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिए गए।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कानून के अमल को लेकर प्रशासन की भूमिका सख्त है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलावट या प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री, भंडारण अथवा उत्पादन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।