मंत्री प्रताप सरनाईक (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra e-Rickshaw Permit Rules: मुंबई, एमएमआर सहित पूरे महाराष्ट्र में नए रिक्शा परमिट पर जारी करने पर लगी रोक के बाद अब ई रिक्शा व ई बाइक टैक्सी के लिए परमिट अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी होगा।
परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों का सुरक्षित परिवहन करने वाले ई रिक्शा या ई बाइक परिवहन के लाइसेंस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना और लाइसेंस लेना ज़रूरी करने का फ़ैसला किया गया है।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अभी तक इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि, ई-गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर 2812 (A) दि. 30/06/2016 के तहत पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में एक जैसे नियम लागू करने के लिए ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए भी परमिट (लाइसेंस) प्रोसेस को जरूरी करने का फैसला किया जा रहा है।
राज्यात #रिक्षा आणि #टॅक्सी साठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दि. ३० जून २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा व ई-बाईक साठीही परमिट (परवाना) प्रक्रिया बंधनकारक… pic.twitter.com/YcN5gTiRBp — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 13, 2026
इस फैसले के साथ, पारंपरिक रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा समेत सभी तरह की गाड़ियों पर वही नियम लागू होंगे। मंत्री सरनाईक ने कहा कि इसके पीछे मकसद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और गड़बड़ियों से बचना है।
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परिवहन मंत्री के अनुसार परमिट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक “सिंगल विंडो स्कीम” शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस स्कीम के तहत, एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस एक ही जगह पर आसान तरीके से किया जाएगा। हालांकि, किसी भी तरह की गड़बड़ी या गड़बड़ियों से बचने के लिए, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी तरह की गाड़ियों के लिए परमिट लेना ज़रूरी है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने भरोसा जताया कि इस फैसले से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और डिसिप्लिन आएगा, नियमों का पालन पक्का होगा और भविष्य में पैसेंजर को सुरक्षित और कंट्रोल्ड सर्विस देने में मदद मिलेगी।