तुकाराम मुंढे (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Disability Benefits 21 Categories: महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
अब दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित सभी 21 श्रेणियों के दिव्यांगों को राज्य की विभिन्न योजनाओं, अनुदान और सुविधाओं के लिए पात्र माना जाएगा।
पहले 1995 के अधिनियम के अनुसार केवल 7 श्रेणियों के दिव्यांगों को ही सरकारी लाभ मिल पाता था। हालांकि 2016 में नया कानून लागू होने के बाद भी कई सरकारी विभाग पुराने नियमों के आधार पर ही काम कर रहे थे, जिससे कई पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था।
सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी 21 श्रेणियों के दिव्यांग नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें शारीरिक, मानसिक और अन्य दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती थी।
नई व्यवस्था के तहत अस्थि संबंधित विकलांगता, दृष्टि और श्रवण बाधित, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकलसेल जैसे कई वर्गों को लाभ मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में दिव्यांग नागरिकों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
सरकार का यह निर्णय समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न केवल दिव्यांगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।
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सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अब नए नियमों के अनुसार ही काम करें। इससे दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ पाने में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं भी कम होंगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सरल बनेगी।