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2026-27 से पहली कक्षा में दाखिले के नए नियम लागू, 31 दिसंबर तक 6 साल होना जरूरी

Maharashtra State Government ने नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के नियम सख्त कर दिए हैं। 2026-27 सत्र से सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलेगा जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2026 तक 6 साल पूरी होगी।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Mar 07, 2026 | 11:38 AM

क्लास 1 एडविशन रुल्स (सौ. सोशल मीडिया )

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Maharashtra Class 1 Admission Age New Rule: महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से पहली कक्षा में एडमिशन के नियमों में बदलाव किया है। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एज लिमिट के नियम और सख्त कर दिए गए हैं।

पहली कक्षा में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनकी उम्र 6 साल होगी। स्कूली शिक्षा विभाग के अनुसार इस साल यानि 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में पहली कक्षा में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2026 तक 6 साल पूरी हो चुकी होगी।

इन नियमों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले एडमिशन की उम्र के लिए 31 मार्च तय थी। लेकिन अब 31 दिसंबर तारीख है। इस बारे में दिसंबर 2025 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था।

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सभी स्कूलों में एक जैसा नियम लागू

राज्य के सभी सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों के लिए एक जैसे नियम लागू किए गए है। इस बारे में संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर सही उम्र में पढ़ाई शुरू हो जाए, तो बच्चों का मेटली और इंटेलेक्चुअली बेहतर डेवलपमेंट होता है और वे बचपन की खुशी भी महसूस कर सकते हैं। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही उम्र का एकमात्र प्रूफ होगा। प्राथमिक शिक्षा यानि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई का समय 6 से 14 साल का होता है।

Maharashtra class 1 admission age rule 6 years 2026 policy

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Published On: Mar 07, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Mumbai News
  • New Education Policy

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