प्रताप सरनाईक (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Bus Safety New Rules: राज्य में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में कड़े कदम उठाने की घोषणा की। प्राइवेट स्लीपर कोच बसों के हादसों पर राकां विधायक धनंजय मुंडे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने उपरोक्त जानकारी दी।
मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि पिछले साल हुए एक भयावह बस हादसे में 25 यात्रियों की मौत हुई, जिसमें चालक नशे में था। अक्टूबर 2023 में समृद्धि महामार्ग पर वैजापुर के पास हुए हादसे में भी 12 लोगों की जान गई थी। बस पलटने से यात्री बाहर नहीं निकल पाए, जिससे जनहानि और बढ़ गई।
अब बसों में 80 किमी प्रतिघंटे की सीमा वाला स्पीडोमीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए की लागत वाली ब्रेक एनालाइजर प्रणाली भी लागू की जाएगी, जो शराब की स्थिति में बस स्टार्ट ही नहीं होने देगी। एसटी महामंडल सहित टाटा और अशोक लेलैंड की नई बसों में यह अनिवार्य होगा।
ये भी पढ़ें :- डोंगरी पुलिस की कार्रवाई, 8 साल बाद 17 वर्षीय किशोर की हिरासत में मौत मामले में 4 RPF कर्मियों पर केस दर्ज
दिशा संकेत बोर्ड और दूरी दर्शाने वाले बोर्ड लगाने की योजना पीडब्ल्यूडी सड़कों और नगरपालिका क्षेत्रों में लागू होगी। राज्यभर में चेकपोस्ट स्थापित किए गए है। केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन नियमों के तहत एक साल में पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालक का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है।