फ्लेमलैस कुकिंग (सौ. सोशल मीडिया )
Indian Railways Allows Flameless Cooking: ट्रेनों में कैटरिंग सेवाओं पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति में लगे प्रतिबंध के असर को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
बोर्ड ने आपात स्थिति में पेंट्री कार में बिना आग के भोजन तैयार करने की अनुमति दे दी है। रेलवे का कहना है कि यह व्यवस्था केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू की जाएगी और सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेनों में कैटरिंग सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पास है। ऐसे में इस संस्था को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में भी यात्रियों को अधिकतम संभव भोजन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर पैकेज्ड पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए जोनल रेलवे को विशेष निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से रेल नीर की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी आती है, तो जोनल रेलवे को अन्य स्वीकृत ब्रांड की पैकेज्ड पानी की बोतलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
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पर्यटन सर्किट से जुड़ी विशेष ट्रेनों के लिए रेलवे ने अलग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में यात्रियों को भोजन और पेयजल की सुविधा बाधित न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का उद्देश्य है कि आपात परिस्थितियों में भी यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलता रहे।