PNB से 10.14 करोड़ की धोखाधड़ी, निजी कंपनी के निदेशकों पर सीबीआई का केस

Punjab National Bank के साथ 10.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में CBI ने निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप हैं कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक को नुकसान पहुंचाया गया।
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सीबीआई (सौ. File Photo )
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CBI PNB Loan Fraud Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 10.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

यह कार्रवाई पीएनबी की संपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, ठाणे के मुख्य प्रबंधक अमृत पाल सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है। दर्ज शिकायत के अनुसार, कंपनी के निदेशकों ने कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया और ऋण सुविधा का दुरुपयोग किया गया।

वाशी शाखा से लिया गया फर्जी लोन

सीबीआई के मुताबिक, मस्जिद बंदर स्थित उधारकर्ता कंपनी वस्त्र और अन्य सामानों के व्यापार में सक्रिय थी। आरोप है कि 2012-13 के दौरान पीएनबी की वाशी शाखा से कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज और गलत वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

संपत्ति मूल्यांकन में गड़बड़ी और गबन

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गिरवी रखी संपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और झूठी रिपोर्ट के आधार पर करीब 9.75 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन स्वीकृत कराया। बाद में इस राशि का कथित तौर पर गबन कर लिया गया, जिससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

जांच जारी, अन्य आरोपियों की तलाश

सीबीआई ने मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है और संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। एजेंसी बैंक अधिकारियों और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे घोटाले का खुलासा किया जा सके।

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