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मुंबई: मुकेश अंबानी और रिलायंस को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ONGC गैस मामले में CBI जांच की मांग खारिज

  • Author By chaitanya Mishra | published By रूपम सिंह |
Updated On: Mar 27, 2026 | 04:39 PM
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Mukesh Ambani Reliance Industries News: बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी के कृष्णागोदावरी बेसिन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का अवैध रूप से निकाला गया है।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने चोरी, बेईमानी, गबन और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

जितेंद्र मारू के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कथित तौर पर  से  के बीच बड़े पैमाने पर संगठित धोखाधड़ी करते हुए अपने अनुबंधित गहरे समुद्री कुओं से ड्रिलिंग कर ओएनजीसी के क्षेत्रों के पास स्थित कुओं से अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकाली।

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याचिका में दावा किया गया कि ओएनजीसी ने इस कथित अनधिकृत दोहन का पता लगाया था और इसकी सूचना भारत सरकार को दी थी। याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू ने अपनी याचिका में परामर्श कंपनी डीगोलियर एंड मैकनॉटन द्वारा की गई स्वतंत्र जांच और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए। पी। शाह समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया।

इन रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ओएनजीसी के भंडार से गैस निकाली थी।

Bombay high court rejects cbi probe plea mukesh ambani reliance ongc

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Published On: Mar 27, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

  • CBI
  • Maharashtra News
  • Mukesh Ambani
  • Mumbai News

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