Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

गैंगस्टर अबू सलेम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जेल में ही रहेगा 1993 बम धमाकों का दोषी, जानें पूरा मामला

Abu Salem News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई वाली याचिका खारिज कर दी है। सलेम ने पुर्तगाल प्रत्यर्पण शर्तों और अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहाई की मांग की थी।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Apr 15, 2026 | 03:32 PM

अबू सलेम (डिजाइन फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

Bombay High Court On Abu Salem: 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने बुधवार को सलेम की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने 25 साल की सजा पूरी होने का दावा करते हुए तत्काल रिहाई की मांग की थी। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर सजा में छूट के मुद्दे पर कोई भी विचार करना अपरिपक्व होगा।

क्या है अबू सलेम का दावा और पुर्तगाल प्रत्यर्पण की शर्तें?

अबू सलेम ने अपनी वकील फरहाना शाह के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया था कि 2005 में जब उसे पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, तब भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे न तो मृत्युदंड दिया जाएगा और न ही उसे 25 साल से अधिक जेल में रखा जाएगा। सलेम का दावा था कि यदि जेल में उसके ‘अच्छे व्यवहार’ के बदले मिलने वाली छूट को जोड़ दिया जाए, तो उसकी 25 साल की कैद की अवधि पूरी हो चुकी है।

अबू सलेम की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की दलीलों को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि किसी भी कैदी की सजा में मिलने वाली छूट की गणना उसकी संभावित रिहाई की तारीख से महज एक महीने पहले की जानी चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह कहना गलत है कि उसकी सजा पूरी हो गई है। कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि 25 साल की जेल की सजा पूरी हो गई है। यह याचिका समय से पहले दाखिल की गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

सम्बंधित ख़बरें

अशोक खरात के घर पर भी चले बुलडोजर, यशोमति ठाकुर ने की मांग, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

अकोला में स्टोन क्रशर मालिकों से वसूली करने वाले एडिशनल कलेक्टर पर FIR, जबरन छुट्टी पर भेजे गए

बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ऑफिस मीटिंग में महिला सहकर्मी के स्तन को घूरना ‘गलत आचरण’ पर अपराध नहीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों को दिया मंत्र, AIIMS नागपुर में दीक्षांत समारोह में कही ये बड़ी बात

सरकार का विरोध, कहा- अभी सिर्फ 19 साल हुए पूरे

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अबू सलेम ने अब तक केवल 19 साल और कुछ महीने ही जेल में बिताए हैं। पुर्तगाल के साथ हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत 25 साल की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है। सलेम की समय से पहले रिहाई का मुद्दा अभी विचाराधीन है और उस पर फैसला लेने का उचित समय अभी नहीं आया है।

यह भी पढ़ें:- Abu Salem Parole: अबू सलेम को नहीं मिली पैरोल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की याचिका

किस मामले दोषी है Abu Salem?

बता दें कि अबू सलेम को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में टाडा (TADA) अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा वह बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में भी दोषी है। 2002 में उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2005 में उसे भारत लाया गया था। फिलहाल वह तलोजा जेल में अपनी सजा काट रहा है।

Bombay hc rejects gangster abu salem early release plea 1993 blasts convict

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 15, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

  • Abu Salem
  • Bombay High Court
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.