Liqour Ban: शराब विक्रेताओं की याचिका खारिज, बीएमसी चुनाव में शराब बिक्री रोक लागू
BMC Election के दौरान मुंबई में लागू तीन दिवसीय शराबबंदी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। राज्य सरकार के आदेश के तहत 14 से 16 जनवरी तक शराब बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
शराब बंदी (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: बीएमसी चुनाव 2026 के मद्देनजर मुंबई में लागू तीन दिवसीय शराबबंदी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। शराब विक्रेताओं के एक संघ ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि इतनी लंबी अवधि की शराबबंदी से उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान होगा।
राज्य सरकार ने यह शराबबंदी क्यों लागू की?
राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक मुंबई में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें मतदान से एक दिन पहले, मतदान दिवस और मतगणना का दिन शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इसलिए फिलहाल शराबबंदी के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और आगे की सुनवाई की तारीख तय की।
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शराबबंदी का प्रभाव क्या होगा?
इस आदेश के अनुसार, बीएमसी चुनाव की अवधि में मुंबई में शराब की बिक्री पूरी तरह रोक रहेगी। शराब विक्रेता इस अवधि के दौरान बिक्री नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके व्यवसाय पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा।
क्या भविष्य में राहत मिल सकती है?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे की सुनवाई के बाद स्थिति में बदलाव संभव है। तब तक राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले आदेश लागू रहेंगे।
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सारांश में क्या हुआ?
बीएमसी चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन दिवसीय शराबबंदी लागू की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल विक्रेताओं की याचिका खारिज की, इसलिए चुनाव अवधि में शराब बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
