

Mumbai Police Festival Weapon Ban: मुंबई में त्योहारों के मौसम में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने शहर में 29 अगस्त से 27 सितंबर तक हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक वस्तुएं साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य वस्तुएं साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।हालांकि, सक्षम अधिकारी की ओर से विशेष परिस्थितियों में अनुमति दिए जाने पर संबंधित वस्तुओं को साथ रखने की छूट मिल सकती है।
मुंबई शहर में 5 सितंबर को दही हांडी उत्सव और 14 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू होने वाला है। त्योहारों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के तहत खतरनाक रसायन और विस्फोटक पदार्थ रखने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा पत्थर, मिसाइल अथवा मिसाइल दागने वाले उपकरणों का भंडारण करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस का उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकना है।
पुलिस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों, शवों, आकृतियों, चित्रों या पुतलों के प्रदर्शन से जुड़े कुछ कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे सार्वजनिक बयान देने तथा गीत-संगीत बजाने पर भी रोक रहेगी, जो पुलिस अधिकारी की राय में शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकते हैं अथवा सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 27 सितंबर को प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बावजूद इस दौरान हुए किसी उल्लंघन की जांच या उससे संबंधित कानूनी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। पुलिस ने त्योहारों के दौरान नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।