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Maharashtra: हिसारत में कैदी की हुई मौत तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, फडणवीस कैबिनेट ने लिए कई फैसले

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। बैठक में कैदी की मौत पर मुआवजा देने के फैसले पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Apr 16, 2025 | 07:43 AM

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय (डिजाइन फोटो)

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मुंबई: महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठकों में अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंगलवार को भी राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार हिरासत में कैदी की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी गई तो वहीं अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव एवं लातूर के पूरणमल लाहोटी सरकारी तकनीकी कॉलेज में इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।

कैदी की मौत पर मिलेगा मुआवजा

मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य की जेलों में बंद कैदियों की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों को मुआवजा प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी गई।

जेल में काम करने के दौरान हादसा होने, चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही, जेल कर्मचारियों द्वारा मारपीट या कैदियों के बीच झगड़े के कारण मृत्यु होने पर तथा जांच के माध्यम से संबंधित मामले में प्रशासन की लापरवाही साबित होने पर कैदी के उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

आत्महत्या के मामलों में एक लाख का मुआवजा

वहीं जेल में आत्महत्या के मामलों में कैदी के उत्तराधिकारियों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह नीति राज्य की सभी जेलों में लागू होगी। यदि किसी कैदी की मृत्यु वृद्धावस्था, दीर्घकालिक बीमारी, जेल से भागने के दौरान दुर्घटना, जमानत पर रहने के दौरान या उपचार से इनकार करने के कारण होती है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

मुआवजे के लिए संबंधित जेल अधीक्षकों को प्रारंभिक जांच, शव परीक्षण, पंचनामा, मेडिकल रिपोर्ट, न्यायिक और जिला कलेक्टर की जांच आदि दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय विभाग प्रमुखों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

चिखलोली-अंबरनाथ में बनेंगे कोर्ट

ठाणे जिले के चिखलोली-अंबरनाथ में एक सिविल न्यायालय, जूनियर स्तर और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायालय की स्थापना करने और तदनुसार आवश्यक पदों को मंजूरी देने का निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में उल्हासनगर से 14,134 आपराधिक और 1,35 सिविल सहित कुल 15,569 मामले इस नव स्थापित अदालत में स्थानांतरित किए जाएंगे। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

इस न्यायालय के लिए 12 नियमित पदों तथा 4 पदों पर बाह्य तंत्र के माध्यम से भर्ती करने की स्वीकृति दी गई। इसमें सिविल जज जूनियर लेवल और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सहायक अधीक्षक, स्टेनोग्राफर के एक-एक, वरिष्ठ लिपिक (2), कनिष्ठ लिपिक (4), बेलिफ (3) आदि के पद शामिल हैं। न्यायालय के लिए अपेक्षित कुल अनुमानित व्यय रु। 84 लाख 40 हजार 332 रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

अचल संपत्तियों के पट्टे के नियमों में बदलाव

कैबिनेट बैठक में राज्य में नगर निगमों की अचल सम्पत्ति तथा नगर परिषदों, शहरी पंचायतों और औद्योगिक नगरों में संपत्तियों को पट्टे पर देने से संबंधित नियमों में एकरूपता लाने की बात कही गई। इसके लिए नई दरों के संबंध में अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी गई।

प्रदेश में नगर निगमों की अचल संपत्ति के पट्टे, नवीनीकरण एवं हस्तांतरण के संबंध में 6 नवंबर 2023 को नियम बनाए गए हैं। अब राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्तियों के हस्तांतरण में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए, नगर संपत्ति हस्तांतरण नियमों की तर्ज पर महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अचल संपत्ति का हस्तांतरण संशोधन नियम, 2025 तैयार किए जाएंगे।

लातूर में तीन नए इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम

बैठक में लातूर के पूरणमल लाहोटी सरकारी तकनीकी संस्थान में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से तीन नए इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई तथा पूरणमल लाहोटी सरकारी तकनीकी संस्थान का नाम बदलकर पूरणमल लाहोटी सरकारी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लातूर करने का भी निर्णय लिया गया है।

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संस्थान में न्यूक्लियर पावर एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस, ऐसे तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता 60 होगी। नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 36 नए शिक्षण पदों और 31 गैर-शिक्षण पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों के वेतन तथा पुस्तकों, फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं उपकरणों के लिए आगामी चार वर्षों के लिए 26.61 करोड़ रुपए के व्यय प्रावधान को मंजूरी दी गई है।

Maharashtra cabinet decision compensation of rs 5 lakh will be given on death of prisoner in custody

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Published On: Apr 16, 2025 | 07:43 AM

Topics:  

  • Ajit Pawar
  • Devendra Fadnavis
  • Eknath Shinde
  • Maharashtra Cabinet Meeting
  • Maharashtra Government

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