

Lek Ladki Yojana Online Application: महाराष्ट्र में बेटियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'लेक लाडकी योजना' को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया गया है। योजना का लाभ राज्य की ज्यादा से ज्यादा बेटियों और उनके परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए इसकी आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और डिजिटल बना दिया गया है।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि योजना के पात्र लाभार्थियों के माता-पिता अब सीधे राज्य सरकार के डिजिटल सेवा मंच 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले कागजी दस्तावेजों की संख्या में भी भारी कटौती की गई है।
नई और आसान बनाई गई व्यवस्था के तहत, अब आवेदकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। प्रक्रिया को पूरी तरह टेक-फ्रेंडली बनाते हुए आधार आधारित डेटा फेचिंग की सुविधा जोड़ी गई है। आधार नंबर दर्ज करते ही लाभार्थी, मां और पिता की आवश्यक जानकारी अपने आप सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी, माता और पिता तीनों का e-KYC किया जाएगा।
इसके अलावा, योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी। इस कारण अब अलग से बैंक खाते का ब्योरा या आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी जानकारी अलग से दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे राहत की बात यह है कि अगले किसी भी चरण में लाभ लेने के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पहले से पात्र लेकिन आवेदन से छूटे लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए विशेष मौका दिया है। पहले से पात्र लाभार्थियों को मौका देने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से 15 अगस्त 2027 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद, पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले नए मामलों के लिए, लड़की के जन्म के एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
मंत्री अदिति तटकरे ने विश्वास जताया कि इस सरलीकरण से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से लाभार्थी-केंद्रित बनेगी, जिससे राज्य की लाखों बच्चियाँ बिना किसी नौकरशाही अड़चन के अपने अधिकारों का लाभ उठा सकेंगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लेक लाडकी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच विकसित करना और उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाना है। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जन्मी पात्र बच्चियों को विभिन्न चरणों में कुल 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
बच्ची का जन्म होने पर: 5,000 रुपए
कक्षा 1 में दाखिला लेने पर: 6,000 रुपए
कक्षा 6 में दाखिला लेने पर: 7,000 रुपए
कक्षा 11 में दाखिला लेने पर: 8,000 रुपए
18 वर्ष की आयु पूरी होने पर: 75,000 रुपए (एकमुश्त)
लेक लाडकी योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवार का महाराष्ट्र का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, पीला या नारंगी राशन कार्ड होना और सरकार द्वारा तय आय और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है।