निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते अधिकारी (फोटो नवभारत)
Amalner Municipal Corporation Elections: जलगांव जिले के अमलनेर के सहायक चुनाव अधिकारी तहसीलदार रूपेश कुमार सुराणा और मुख्य अधिकारी गणेश शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि नगर पालिका चुनाव में 18 प्रभागों (वार्डों) की 36 सीटों के साथ-साथ सीधे चुने जाने वाले नगराध्यक्ष के लिए 97 मतदान केंद्रों पर 89 हज़ार 751 मतदाता मतदान करेंगे।
अमलनेर नगर पालिका सभागार में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई थी। अमलनेर शहर में पिछले चुनाव की तुलना में एक मतदान केंद्र बढ़ा है।
आचार संहिता कक्ष प्रमुख के रूप में गट विकास अधिकारी एन आर पाटील को नियुक्त किया गया है। इस वर्ष के चुनाव में 45,928 पुरुष, 43,821 महिला और 2 अन्य मतदाता मतदान करेंगे।
डुप्लीकेट वोटरों के बारे में प्रशांत निकम द्वारा पूछे जाने पर, मुख्य अधिकारी गणेश शिंदे ने बताया कि पालिका कर्मचारियों द्वारा जांच चल रही है। मतदाताओं से परिशिष्ट अ भराया जाएगा। डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन डुप्लीकेट वोटरों का पता नहीं चल पाएगा, उनसे मतदान के दिन परिशिष्ट भरवाया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए, 24 घंटों के लिए तीन एसएसटी दल, 4 एफएसटी (FST) दल और दो मोबाइल दल तैनात किए जाएंगे। चुनाव के लिए लगभग 97 वोटिंग मशीने लगेंगी।
मेयर और नगरसेवक का मतदान एक ही मशीन पर लिया जाएगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक हुई, तो दो मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 10% अतिरिक्त मतदान यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
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उम्मीदवारों के मार्गदर्शन और विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने के लिए नगर पालिका में एक खिड़की योजना (सिंगल-विंडो सिस्टम) के 7 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन प्रभागों का काम चलेगा, जबकि मेयर पद का काम एक स्वतंत्र टेबल पर होगा।
मतगणना मतदान के अगले ही दिन 3 दिसंबर को होगी। तहसीलदार सुराणा ने अपील की कि उम्मीदवार अपने मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए 3 दिन पहले ही आवेदन जमा कर दें। नगर अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 11 लाख 25 हज़ार और नगरसेवक के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये है।
आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 1 हज़ार और खुले वर्ग के लिए ₹2 हज़ार रुपये है। उम्मीदवारी फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को उस सूची के पृष्ठ की सत्यापित प्रति (सत्यप्रत) संलग्न करनी होगी जिस पर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।