टीईटी परीक्षा (AI Generated Image)
ZP Teacher Promotion Maharashtra: राज्य के जिला परिषद स्कूलों में काम करने वाले टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को पदोन्नति के संबंध में उच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के फैसले के अनुसार, प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, उच्च श्रेणी प्रधानाध्यापक आदि पदों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
टीईटी उत्तीण शिक्षकों ने जिप सीईओ मुरुगानंथम, शिक्षाधिकारी विशाल डोंगरे, उपशिक्षाधिकारी एम.एस. मोटघरे से मुलाकात की और मामला उनके ध्यान में लाया। जिप सीईओ ने भरोसा दिलाया कि मामले को तुरंत सुलझाया जाएगा और पदोन्नति में किसी भी तरह की देरी जायज नहीं होगी। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार, टीईटी पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया में प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है।
कई वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को पदोन्नति देते समय टीईटी पात्रता का मुद्दा लंबित था। लेकिन, अब सरकारी मार्गदर्शन के अनुसार, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को शिक्षा विस्तार अधिकारी, उच्च श्रेणी प्रधानाध्यापक, केंद्र प्रमुख, विषय शिक्षक व अन्य पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
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इस बारे में जिला परिषद प्रशासन ने शिक्षा विभाग से जरूरी जानकारी देने को कहा है। पात्र शिक्षकों की लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिससे कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है।
शिक्षा क्षेत्र के तज्ञों के अनुसार, अच्छी गुणवतता की शिक्षा के लिए टीईटी पात्रता एक जरूरी शर्त है, इसलिए ऐसे शिक्षकों को पदोन्नति करने से शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर होगी। संभावना है कि पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जिला परिषद और शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही अधिकृत आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए, इससे राज्य के हजारों शिक्षकों को फायदा होगा।