

Gondia Ration Card National Food Security Scheme: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए गोंदिया जिले में मिशन सुधार अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत 15,212 लाभार्थी अपात्र पाए जाने की संभावना है, जबकि 2,574 बोगस लाभार्थी और 914 फर्जी आधार कार्ड के मामले सामने आए हैं।
गोंदिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में ‘मिशन सुधार अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राशन कार्डधारकों और लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक की जांच में बड़ी संख्या में संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं। इनमें चारपहिया वाहन रखने वाले और निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले 15,212 लाभार्थी अपात्र पाए जाने की संभावना है। वहीं 2,574 लाभार्थी बोगस पाए गए हैं। इसके अलावा 914 राशन कार्डधारकों के आधार कार्ड फर्जी होने की जानकारी सामने आई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल के अनुसार, इन सभी मामलों की जांच की जाएगी। जांच के बाद अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बंद किया जाएगा।
अभियान के तहत आधार डेटाबेस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में उपलब्ध जानकारी का मिलान किया जा रहा है। इसके लिए 10 प्रमुख मानदंडों के आधार पर राशन कार्ड और लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है।
एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना, राशन कार्ड या आधार नंबर उपलब्ध नहीं होना, आधार लिंक नहीं होना अथवा आधार की जानकारी में विसंगति जैसे मामलों की जांच की जाएगी। इसके अलावा मृत्यु के बाद भी राशन कार्ड पर नाम कायम रहना, 100 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की जानकारी अपडेट नहीं होना और लंबे समय से अनाज नहीं उठाने वाले कार्डधारकों का भी सत्यापन होगा।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक आय या साधन रखने वाले परिवारों की भी जांच की जाएगी। चारपहिया वाहन के स्वामित्व और उच्च आय वर्ग में आने वाले लाभार्थियों को भी सत्यापन के दायरे में रखा गया है।
जांच में यदि कोई राशन कार्ड अपात्र या बोगस पाया जाता है तो संबंधित लाभार्थी का खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ तत्काल बंद किया जाएगा। नियमों के विरुद्ध राशन का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन ने राशन कार्ड में नाम या आधार नंबर से संबंधित किसी भी तरह की विसंगति वाले लाभार्थियों से संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील आपूर्ति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सुधार कराने की अपील की है। साथ ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या जो अब निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते, वे स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करें, ऐसा भी प्रशासन ने कहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों को मिलना चाहिए। मिशन सुधार अभियान के माध्यम से बोगस लाभार्थियों को हटाने के बाद रिक्त होने वाले कोटे का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया जाएगा।
कुल राशन कार्डधारक: 3,14,645
प्राथमिकता परिवार कार्डधारक: 1,77,812
अंत्योदय कार्डधारक: 83,571
एपीएल कार्डधारक: 7,279