गोंदिया जिप में गुटखा, तंबाकू के खिलाफ अभियान, 18 कर्मचारियों पर 2,650 रु. का जुर्माना
गोंदिया में स्वास्थ्य विभाग ने जिप कार्यालय में तंबाकू विरोधी अभियान चलाया। 18 कर्मचारियों पर तंबाकू सेवन के लिए 2,650 रु. का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत की गई
Gondia Nwes: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिप कार्यालय के अलगअलग विभाग में तंबाकू विरोधी अभियान चलाया. जिप सीईओ मुरुगानंथम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉ. तृप्ति कटरे के मार्गदर्शन में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की सीधी कार्रवाई के तहत जिप के विभिन्न विभागों में छापे मारे गए और तंबाकू, गुटखा का सेवन करने और रखने वाले 18 कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई और 2,650 रु. का जुर्माना वसूला गया.
इस दौरान कर्मचारियों के पास तंबाकूजन्य पदार्थ पाए गए. जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अच्छे से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें बनाई हैं. सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थ रखना और इस्तेमाल करना मना है. इसी के तहत, जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण का आदेश दिया है. उसी के तहत यह निरीक्षण किया जा रहा है. आने वाले समय में सभी सरकारी कार्यालयों में यह अभियान चलाया जाएगा.
