गोंदिया जिले में 203 कक्षा कमरों का निर्माण, जल्द ही पुरानी इमारत को गिराकर बनाई जाएगी नई इमारत

Gondia News: गोंदिया जिले में जर्जर जिला परिषद स्कूलों को गिराकर नई इमारतें बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, 203 नए क्लासरूम, शौचालय व सुरक्षा दीवारें बनेंगी। सीईओ व जिला परिषद की मंजूरी के बाद लागू होगी
The process of demolishing dilapidated Zilla Parishad schools and constructing new buildings has begun in Gondia district. 203 new classrooms will be built. Executive Engineer Govind Jha Baghele provided information about the structural audit and new SOP
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
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Gondia ZP Schools: राज्य में जिला परिषद स्कूल इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद, जर्जर और खतरनाक स्कूल इमारत को गिराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। गिराए गए स्कूलों की जगह पर नई इमारत बनाने का प्रस्ताव है। इसलिए, जर्जर स्कूल में क्लास नहीं लगेंगी, जल्द ही पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत बनाई जाएगी।

अभी तक, जर्जर, खतरनाक स्कूल इमारत और क्लासरूम को बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीक्षक को भेजना पड़ता था। उनकी परमिशन में देरी होती थी। इस वजह से, जर्जर स्कूल इमारत के नए बनने में भी समय लगता था। हालांकि, अब जब सरकार ने बदले हुए निर्देश दिए हैं, तो स्कूल इमारत को स्थानीय स्तर पर बनाया जा सकता है।

गोंदिया जिले में 203 नए कमरों का निर्माण, कक्षाओं की मरम्मत, शौचालय का निर्माण, सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी समग्र शिक्षा अभियान के कार्यकारी अभियंता गोविंद झा। बघेले ने दी है।जिप स्कूल इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट जिला परिषद के तहत आने वाली खराब स्कूल इमारतों के बारे में संबंधित गुट विकास अधिकारी एक प्रस्ताव तैयार करें। उप अभियंता (निर्माण) के साथ संयुक्त जांच के बाद इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट जमा करना जरूरी कर दिया गया है।

कक्षाओं को गिराने के लिए एसओपी तैयार

कक्षाओं को गिराने के लिए एसओपी तैयार कर लिया गया है। शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) और कार्यकारी अभियंता के फीडबैक के बाद, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सीईओ के पास भेजा जाए, सीईओ की मंजूरी के बाद, जिला परिषद की सर्वसामान्य सभा से मंजूरी मिलने के बाद गिराने की प्रक्रिया लागू की जाए। सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि गिराने के बाद संबंधित जगह पर कोई अतिक्रमण न हो, यह पक्का किया जाए।

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