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गड़चिरोली में महिलाओं का आंदोलन, डिप्राटोला गांव में शराबबंदी लागू; विक्रेता पर 50 हजार जुर्माना तय

Gadchiroli Liquor Ban: डिप्राटोला गांव में महिलाओं ने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। शराब बेचने या रखने पर 50 हजार रुपये जुर्माना और सूचना देने वाले को 5 हजार रुपये इनाम देने का निर्णय हुआ।

  • By अंकिता पटेल
Updated On: Jan 17, 2026 | 02:00 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स : सोशल मीडिया )

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Women Against Liquor: गड़चिरोली जिले की कुरखेड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले डिप्राटोला गांव में शराब बिक्री से त्रस्त हुई गांव संगठन की महिलाओं ने महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। जिससे में गांव में शराबबंदी करने का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही शराब विक्रेताओं से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है।

आयोजित बैठक में गांव में शुरू शराब बिक्री पर चर्चा की गई। साथ ही शराब बिक्री से होने वाले अनेक दुष्परिणाम की जानकारी देने के बाद महिलाओं ने गांव में शराबबंदी करने का प्रस्ताव पारित किया।

वहीं गांव में शराब बिक्री करने वाले अथवा अपने पास शराब रखने वालों से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा शराब विक्रेता को पकड़कर देने वालों को 5 हजार रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की गई।

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शराबबंदी समिति की महिलाओं को गालीगलौज करने पर संबंधित व्यक्ति से 2 हजार रुपये जुर्माना वसूलने, शराबबंदी के निर्णय का उल्लघंन करने वालों को ग्रापं द्वारा मिलने वाले प्रमाणपत्र और सभी सेवा-सुविधाएं बंद करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

इस समय मुक्तिपथ के शारदा मेश्राम ने महिलाओं की शराबबंदी समिति का गठन किया। जिसमें अध्यक्ष के रूप में ईश्वरी मडकाम, उपाध्यक्ष कलाबाई नैताम, सचिव भगवती गिरी समेत बिरजो राऊत, उर्मिला कुंजाम, देवला नैताम, सत्यभामा कुमरे, सवाना नकुमरे, सेवंता नैताम, हरिला नैताम, संगीता मडकाम, गैदीबाई उईके, हिराबाई सुरी आदि समेत अन्य महिलाओं का चयन – किया गया है।

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बिक्री बंद करने के लिए दिया 1 दिन का समय

गांव की महिलाओं ने शराबबंदी का प्रस्ताव पारित होते ही इसमें अमल करना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन गांव से रैली निकालकर महिलाओं ने गाव के शराब विक्रेताओं को नोटिस देकर तत्काल शराब बिक्री बंद करें, अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा, ऐसी चेतावनी देते हुए शराब विक्रेताओं को शराब बिक्री बंद करने के लिए एक दिन की अवधि दी गई है।

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Published On: Jan 17, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

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