चुनाव: आरक्षण लॉटरी का कार्यक्रम घोषित, राजनीतिक हलचल होगी तेज, आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 17

Maharashtra Local Body Election: स्थानीय स्वराज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए जिला परिषद के गट व पंचायत समिति के गण की प्रभाग रचना कुछ दिन पूर्व घोषित की गई। अब आरक्षण के कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
Maharashtra Local Body Election: स्थानीय स्वराज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए जिला परिषद के गट व पंचायत समिति के गण की प्रभाग रचना कुछ दिन पूर्व घोषित की गई।
गड़चिरोली जिला परिषद (सौजन्य-नवभारत)
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Gadchiroli News: आगामी नवंबर-दिसंबर माह में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनाव के लिए सदस्य आरक्षण लॉटरी का कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में 1 अक्टूबर को आयोग ने आदेश जारी किए हैं। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इस आरक्षण लॉटरी पर टिक गई है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए जिला परिषद के गट व पंचायत समिति के गण की प्रभाग रचना कुछ दिन पूर्व घोषित की गई थी। जिले की 51 जिला परिषदे और 102 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए ग्राम विकास विभाग ने 12 जून 2025 को आदेश जारी कर सदस्य संख्या तय की थी। इसके अनुसार जिला परिषद व पंचायत समितियों की अंतिम प्रभाग रचना 22 अगस्त 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

आरक्षण तय करने का कार्यक्रम घोषित

अब चुनाव हेतु सदस्य आरक्षण तय करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। आदेशानुसार संबंधित जिला अधिकारी और विभागीय आयुक्त को तय समय सीमा में आरक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का प्रस्ताव विभागीय आयुक्त को 6 अक्टूबर तक सौंपना होगा। विभागीय आयुक्त इन प्रस्तावों को 8 अक्टूबर तक मंजूरी देंगे।

जिला अधिकारी 10 अक्टूबर तक आरक्षण लॉटरी की सूचना अखबारों में प्रकाशित करेंगे। जिला परिषद चुनाव हेतु लॉटरी 13 अक्टूबर को जिला अधिकारी निकालेंगे, वहीं पंचायत समिति चुनाव के लिए तहसीलदार 13 अक्टूबर को लॉटरी निकालेंगे। 14 अक्टूबर को जिला अधिकारी प्रारूप आरक्षण की अधिसूचना जारी करेंगे।

17 अक्टूबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

जिला परिषद और पंचायत समितियों के प्रारूप आरक्षण पर आपत्तियां व सुझाव 14 से 17 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा कर उनका विवरण विभागीय आयुक्त को 27 अक्टूबर तक भेजा जाएगा। विभागीय आयुक्त 30 अक्टूबर को आरक्षण को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद जिला अधिकारी 3 नवंबर तक अंतिम आरक्षण राजपत्र में प्रकाशित करेंगे।

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