Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Shri Krishna Janmashtami |
  • Parliament Session |
  • Weather Update |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अंततः बैलगाड़ी दौड़ को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, विधायक महेश लांडगे ने किया स्वागत, कहा- ऐतिहासिक फैसला

  • By संतोष मिश्रा
Updated On: May 18, 2023 | 03:19 PM
Follow Us
Close
Follow Us:

पिंपरी: देश के किसान बलिराजा (Farmers) के प्रिय विषय बैलगाड़ी दौड़ (Bullock Cart Race) पर लगे प्रतिबंध (Ban) को पूरी तरह से हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लिया है। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नेवाले बीजेपी के पिंपरी-चिंचवड़ शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उसे किसानों, भूमिपुत्रों और बैलगाड़ी स्वामियों के साथ बलिराजा को समर्पित किया हैं।

बैलगाड़ी दौड़ पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक साल पहले कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ को सशर्त अनुमति दी थी। हालांकि पांच जजों की बेंच के समक्ष आधिकारिक सुनवाई चल रही थी। देश भर के किसान, बैलगाड़ी मालिक इस अदालती लड़ाई को जीतने के लिए इस फैसले की ओर देख रहे थे जो आंशिक रूप से जीता गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून पर संतोष जताया

विधायक महेश लांडगे ने अखिल भारतीय बैलगाड़ी संघ के माध्यम से महाराष्ट्र से बैलगाड़ी दौड़ के लिए जन आंदोलन आयोजित करने की पहल की। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सकारात्मक रुख के चलते राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ शुरू करने के लिए विधानमंडल में एक कानून का मसौदा तैयार किया थाम साथ ही बैलों की दौड़ने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून पर संतोष जताया है।

SC में दायर की गई थी दो याचिकाएं 

विशेष रूप से, अखिल भारतीय बैलगाड़ी संघ और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की गई थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से विशेषज्ञ वकीलों की नियुक्ति की गई। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं बैलगाड़ी संगठनों के वकीलों के भारी भरकम खर्च को निजीकृत करने की स्थिति संभाली। बैलगाड़ी संघ के संदीप बोदगे ने बताया कि पिछले 11 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में बैलगाड़ी दौड़ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है और किसानों से जुड़े इस खेल को हमेशा के लिए जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

[blockquote content=”सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई के दौरान कई लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान और सहयोग किया है। प्रदेश में बलीराजा आज का दिन सही मायने में मनाने जा रहे हैं। बैलगाड़ी दौड़ सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में हमारी ग्रामीण संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मैं राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अखिल भारतीय बैलगाड़ी संघ के सभी पदाधिकारियों, बैलगाड़ी के शौकीनों और इस लड़ाई में सबसे अधिक योगदान देने वाले गाड़ी प्रेमियों को बधाई देता हूं। अगले दौर में महाराष्ट्र के इस पर्व को मनाएं और कृषि-भूमि-संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध हों।” pic=”” name=” -महेश लांडगे, अध्यक्ष और विधायक, बीजेपी, पिंपरी-चिंचवड़”]

Finally supreme court allowed the bullock cart race mla mahesh landge welcomed said historic decision

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 18, 2023 | 03:19 PM

Topics:  

  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

EVM से हुई थी वोटिंग…ढाई साल बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई री-काउंटिंग, जीत गया हारा हुआ प्रत्याशी

2

सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग पर लगाई मुहर, SIR को लेकर तेजस्वी बोले- लोकतंत्र की जीत हुई

3

आप वेबसाइट पर नाम क्यों नहीं डाल सकते? SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से पूछा सवाल, जानें और क्या कहा?

4

संपादकीय: सुप्रीम कोर्ट का उचित निर्णय, पुराने वाहनों के मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.