

Aurangabad High Court: न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बयान देने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राजाराम राऊत समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस. सी. मोरे और न्यायमूर्ति वैशाली जाधव-पाटील की पीठ ने दिया।
इस मामले में अधिवक्ता अमित देशपांडे ने अधिवक्ता शैलेंद्र गंगाखेडकर के माध्यम से फौजदारी अवमान याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राऊत ने विभिन्न माध्यमों से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के संबंध में कथित रूप से अवमाननापूर्ण टिप्पणियां की थीं।
याचिका में कहा गया है कि राऊत के कथित बयान विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रसारित और प्रकाशित हुए थे। न्यायालय ने इन माध्यमों के संपादकों को भी नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।