

4,348 किलो हल्दी जब्त, जब्त स्टॉक की कीमत 13,04,400 रुपये बताई गई है।
82 में से केवल 30 अंक मिलने पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां सामने आईं।
फुड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जब्त भंडार को सीलबंद रखने के निर्देश दिए गए।
Food Safety Action In Sambhajinagar: लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य उत्पादकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। छत्रपति संभाजीनगर विभाग के परभणी जिले में सेलू स्थित मेसर्स अभिनव फूड प्रॉडक्ट के हल्दी उत्पादक कारखाने में गंदगी, कीटों और चूहों का प्रकोप तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आया है।
इसके बाद विभाग ने चिंतामणि ब्रांड की 4,348 किलो हल्दी पाउडर जब्त कर ली। जब्त माल की कीमत 13 लाख 4 हजार 400 रुपये बताई गई है। साथ ही कारखाने का खाद्य अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णा मुले ने 22 अक्टूबर को सेलू-वालूर मार्ग पर ब्राह्मणगांव स्थित इस कारखाने का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब पाई गई। निरीक्षण में 82 में से केवल 30 अंक मिले, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में गंभीर लापरवाही उजागर हुई।
जांच में हल्दी पाउडर प्राथमिक पॉलिथीन पैकेजिंग के बिना सीधे बोरियों में भरी मिली। परिसर में चूहों और कीटों की मौजूदगी के साथ उनकी विष्ठा तथा अंडों के अवशेष भी पाए गए। कीटों को रोकने के लिए दरवाजों की उचित व्यवस्था नहीं थी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत करकले ने बताया कि कारखाने के पास अद्यतन खाद्य सुरक्षा अनुज्ञापत्र नहीं था। कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सकीय जांच नहीं कराई गई थी। कर्मचारी एप्रन, दस्ताने और सिर ढकने वाले सुरक्षा वस्त्रों के बिना काम कर रहे थे। सफाई में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को भी खाद्य पदार्थों से अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी।
छत्रपति संभाजीनगर सहायक आयुक्त श्रीकांत करकले ने बताया कि जब्त हल्दी के पूरे भंडार को मौके पर सीलबंद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।