

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका के सदस्यों की सदस्यता अपात्रता से जुड़े मामलों में सोमवार को नौ मामलों की सुनवाई हुई। दो से अधिक संतान, अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण तथा शहागंज में अतिक्रमण को प्रोत्साहन देने के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 10 (1) और 10 (1-डी) के तहत चरणबद्ध तरीके से सुनवाई की जा रही है। मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने सोमवार को संबंधित मामलों की सुनवाई की।
मनपा के अनुसार, फरजाना गुलाम रसूल, मुंशी भिकन शेख, पठाण मजहर, स्वामी विश्वनाथ गुरुलिंग, अली मीर वाजेद और अशोक हिवराले के खिलाफ अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों में सुनवाई हुई।
वहीं अब्दुल समीर, मुंशी भिकन शेख और पठाण मझर के खिलाफ दो से अधिक संतान होने के आधार पर सदस्यता अपात्रता से संबंधित मामलों में भी सुनवाई की गई। इस प्रकार कुछ सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग आधार पर मामले होने के कारण उनकी सुनवाई एक से अधिक विषयों में हुई।
सुनवाई के दौरान संबंधित सदस्यों ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। मनपा चुनाव विभाग के अनुसार, सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अगली तारीख लिखित रूप से सूचित की जाएगी।
सदस्यता अपात्रता से जुड़े मामलों की सुनवाई चरणबद्ध तरीके से जारी है। इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को 11 मनपा सदस्यों की सुनवाई निर्धारित की गई है। प्रशासन की ओर से सभी संबंधित सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। मनपा प्रशासन के अनुसार, मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सुनवाई की जा रही है। संबंधित सदस्यों का पक्ष और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।