

Dominos License Suspended FDA In Sambhajinagar: सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बजाज नगर, वालूज स्थित मे. जुबिलंट फूडवर्क्स लिमिटेड (डोमिनोज पिज्जा) का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य) द. वि. पाटील ने जनहित को ध्यान में रखते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्र. श. कुचेकर ने 2 सितंबर 2026 को प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। इस दौरान कई गंभीर कमियां सामने आई थीं। प्रशासन ने 4 सितंबर को सुधार सूचना जारी कर कमियां दूर करने के लिए पर्याप्त समय दिया। प्रतिष्ठान ने 23 सितंबर को अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा 29 सितंबर को सुनवाई हुई।
इसके बाद उसी दिन की गई दोबारा जांच में भी कमियां दूर नहीं किए जाने की पुष्टि हुई। जांच में खाद्य पदार्थ, पैकेजिंग सामग्री और रसायनों के भंडारण के लिए पर्याप्त अलग व्यवस्था नहीं मिली। खाद्य पदार्थों की नियमित प्रयोगशाला जांच के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली पैकेजिंग सामग्री के लिए नियमानुसार प्रमाणपत्र भी नहीं पाया गया।
इसके अलावा खाद्य कचरे और अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर निपटारा नहीं किया जा रहा था। माप उपकरणों का नियमित अंशांकन नहीं किया गया था। कीट नियंत्रण के अभिलेख अद्यतन नहीं थे तथा भोजन क्षेत्र में जाले भी पाए गए। वितरण कर्मचारियों के पास पहचान पत्र और चिकित्सकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी नहीं मिले।
सहायक आयुक्त श्रीकांत करकले ने बताया कि लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान संबंधित केंद्र पर किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त श्रीकांत करकले ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिष्ठान पर कड़ी निगरानी रखने और नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब प्रतिष्ठान को सभी कमियां दूर कर नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।