चंद्रपुर ज़िले में ताश खेलने से इनकार पर दोस्त की हत्या, आरोपी को उम्रकैद; राजुरा सत्र न्यायालय का फैसला

Rajura Murder Case:चंद्रपुर ज़िले में राजुरा के बामणवाड़ा में ताश खेलने से इनकार पर दोस्त की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Chandrapur Crime News Rajura Sessions Court Murder Accused
दोस्त की हत्या में उम्रकैद, कोर्ट का फैसलासोर्स:सोशल मीडिया
Published on: 
Updated on: 

Chandrapur Crime News Rajura Sessions Court Murder Accused: चंद्रपुर ज़िले में राजुरा तहसील के बामणवाड़ा में ताश खेलने से इनकार करने पर हुए विवाद में दोस्त की लोहे की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को राजुरा सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

ताश खेलने से इनकार करने पर दोस्त की हत्या

चंद्रपुर ज़िले में ताश खेलने से इनकार करने को लेकर हुए विवाद में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को राजुरा सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

ताश खेलने से इनकार पर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, हत्या की यह घटना राजुरा तहसील के बामणवाड़ा में हुई थी। मृतक और आरोपी दोस्त थे। घटना के दिन आरोपी ने मृतक से अपने साथ ताश खेलने के लिए कहा था। मृतक ने उसके साथ ताश खेलने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गुस्से में आकर लोहे की चाकू से मृतक के पेट में वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण मृतक की मौत हो गई। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और राजुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। सभी साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।

मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत साखरे ने की। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय में सुनवाई हुई।

Chandrapur Crime News Rajura Sessions Court Murder Accused
छत्रपति संभाजीनगर की मिठाई दुकान में मिलीं गंभीर खामियां, 64 में मिले सिर्फ 38 अंक; FDA ने लाइसेंस किया रद्द

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता एड. सीमा रामटेके और पी.जी. घट्टवार ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।

न्यायालयीन कार्यवाही में महिला पुलिस हवलदार ललिता शेंडे (ब.नं. 155) तथा दोषसिद्धि कक्ष, चंद्रपुर पुलिस ने सहयोग किया। फैसले के बाद मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com